Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 09, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Gurugram: चिंटेल्स पैराडिसो के डी-टावर को गिराने के DC ने जारी किए आदेश, 60 दिनों के अंदर क्लेम होंगे सेटल

    By Satyendra SinghEdited By: Prateek Kumar
    Updated: Thu, 10 Nov 2022 12:48 AM (IST)

    Gurugram Chintels Paradiso Demolition चिंटेल्स पैराडिसो के डी टावर को गिराने के आदेश डीसज ने लिखित में जारी कर दिए हैं। वहीं टावर ई एफ को भी खाली करान ...और पढ़ें

    Gurugram Chintels Paradiso Demolition: डीटीपी एन्फोर्समेंट को नोडल आफिसर नियुक्त किया, पुलिस करेगी सहयोग।
    Gurugram Chintels Paradiso Demolition: डीटीपी एन्फोर्समेंट को नोडल आफिसर नियुक्त किया, पुलिस करेगी सहयोग।

    गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। Gurugram Chintels Paradiso Demolition: जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने बुधवार को सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के टावर-डी को गिराने के लिखित आदेश जारी कर दिए है। उपायुक्त ने कहा कि आइआइटी दिल्ली की आडिट रिपोर्ट और अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसआइटी की रिपोर्ट के हिसाब से डी-टावर रहने योग्य नहीं है।

    आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों से गिराने की सिफारिश   

    आठ नवंबर को एसआइटी की तरफ से डी-टावर की रिपोर्ट भी उपायुक्त को भेजी दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि तकनीकी और आर्थिक तौर पर टावर की मरम्मत संभव नहीं है। आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने भी इसे गिराने की सिफारिश की है।

    रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट उपायुक्त

    उपायुक्त  का मानना है कि वह इस रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब चिंटेल्स बिल्डर प्रबंधन को इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए है। इसी के साथ उपायुक्त ने अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया है कि टावर एफ के फ्लैटों की बालकनी में दरार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार टावर ई, एफ के कई अन्य फ्लैटों में भी लगातार परेशानियों की शिकायत प्राप्त हो रही है। ऐसे में एसआइटी की रिपोर्ट में इन टावरों को भी खाली करने की सिफारिश की है, इसके आधार पर उपायुक्त ने तुरन्त प्रभाव से दोनों टावरों के खाली कराने के आदेश जारी किए है।

    60 दिनों के भीतर करने होंगे क्लेम को सेटल 

    चिंटेल्स बिल्डर प्रबंधन को इस आदेश के जारी करने के 60 दिन के भीतर डी-टावर के आवंटियों के दावे और मुआवजे को सेटल करना होगा। इसके साथ ही बिल्डर प्रबंधन को टावर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के भी आदेश दिए है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया को नोडल आफिसर नियुक्त किया गया है जिसमें पुलिस उनका सहयोग करेगी ।

    खबरें और भी

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आइसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों का इलाज होगा आसान

    Delhi News: दिल्ली के इन इलाकों में जल रही पराली, आने वाले समय में और खराब होगी हवा