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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Gurugram Nikay Chunav 2025: निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 17 फरवरी तक भर सकेंगे पर्चा

    Updated: Wed, 12 Feb 2025 01:02 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम मानेसर नगर निगम नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी नगर पालिका फरुखनगर के लिए आम चुनाव और नगर परिषद सोहना के चेयरमेन पद के उपचुनाव के लिए न ...और पढ़ें

    गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय। फोटो- जागरण आर्काइव
    गुरुग्राम का अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय। फोटो- जागरण आर्काइव

    HighLights

    1. नामांकन प्रक्रिया के तहत आरओ व एआरओ कार्यालय परिधि में जिलाधीश ने धारा 163 लागू करने के दिए आदेश
    2. सौ मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन व कार्यालय के भीतर प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्तियों की होगी अनुमति

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम व मानेसर नगर निगम, नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी, नगर पालिका फरुखनगर के लिए आम चुनाव व नगर परिषद सोहना के चेयरमेन पद के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। हालांकि, पहले दिन कहीं से भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा।

    17 फरवरी तक संबंधित आरओ व एआरओ कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने इन कार्यालयों की 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं।

    नामांकन प्रक्रिया के दौरान क्या नियम हैं लागू?

    जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी आरओ व एआरओ कार्यालय की सौ मीटर की परिधि में तीन से अधिक वाहन नही ले जा सकेंगे।

    वहीं आरओ व एआरओ कार्यालय के भीतर नामांकन पत्र जमा कराने आए व्यक्ति के साथ केवल चार व्यक्ति ही अंदर आने की अनुमति होगी। इनमें उम्मीदवार का नामांकन प्रस्तावित करने वाले कोई भी प्रस्तावक शामिल हो सकते हैं।

    जारी आदेशों में कहा गया कि आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

    लाइसेंसी हथियार तुरंत प्रभाव से जमा कराएं धारक

    जिलाधीश अजय कुमार ने दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं कि वे अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला गुरुग्राम की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

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    जिलाधीश अजय कुमार ने कहा कि लाइसेंसी हथियारधारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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    उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।