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Haryana Bulldozer Action: हिसार में अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, 5 एकड़ में बनी सड़कें और दो चहारदीवारी ध्वस्त

Published: Fri, 14 Aug 2026 03:46 PM (IST)

हिसार के रायपुर रोड स्थित गांव रायपुर में जिला नगर योजनाकार विभाग ने लगभग पांच एकड़ में फैली एक अनाधिकृत ...और पढ़ें

हिसार में पांच एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, सड़कें और दीवारें ध्वस्त।

हिसार में पांच एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, सड़कें और दीवारें ध्वस्त।

HighLights

  1. हिसार के रायपुर में पांच एकड़ अवैध कॉलोनी ध्वस्त

  2. कच्ची सड़कें और दो सीमेंट की चहारदीवारी हटाई गईं

  3. डीटीपी ने अवैध प्लाट खरीदने से बचने की अपील की

जागरण संवाददाता, हिसार। रायपुर रोड स्थित राजस्व क्षेत्र गांव रायपुर में विकसित की जा रही करीब पांच एकड़ क्षेत्रफल की अनाधिकृत कॉलोनी पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने कार्रवाई की।

हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, हिसार की पुलिस टीम के सहयोग से चलाए गए तोड़फोड़ अभियान में कॉलोनी में तैयार किया गया कच्ची सड़कों का नेटवर्क और प्री-कास्ट सीमेंट की दो चहारदीवारी ध्वस्त कर दी गई।

डीटीपी विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अनधिकृत या अवैध कॉलोनी में कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग के अनुसार कॉलोनी में बिना अनुमति के प्लाट काटकर विकास कार्य किए जा रहे थे। इसी के तहत वहां बनाई गई कच्ची सड़कों और अन्य अवैध निर्माण को हटाया गया।

जनता से प्लाट खरीदने से बचने की डीटीपी ने की अपील

जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचें। विभाग ने लोगों को आगाह किया कि किसी भी अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने से पहले उसके वैध होने की जानकारी जरूर लें। साथ ही ऐसी कालोनियों में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने की सलाह दी गई है।

कार्रवाई से पहले वैधता जांचने की सलाह

डीटीपी दिनेश सिंह ने कहा कि अनअधिकृत कालोनियों में प्लाट खरीदने और निर्माण करने से लोगों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जमीन या प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और संबंधित विभाग से मंजूरी की स्थिति की जांच कर लें।

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