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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana Crime News: INLD के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे ने हाई कोर्ट से मांगी सुरक्षा, बताया जान को खतरा

    Updated: Wed, 15 May 2024 04:44 PM (IST)

    इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि उनकी जान को खतरा ...और पढ़ें

    Haryana News: INLD के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे ने हाई कोर्ट से मांगी सुरक्षा। फाइल फोटो
    Haryana News: INLD के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे ने हाई कोर्ट से मांगी सुरक्षा। फाइल फोटो

    HighLights

    1. INLD के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे ने हाई कोर्ट से मांगी सुरक्षा।
    2. दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी।
    3. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। (Haryana Crime Hindi News) इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी (Jitendra Rathee) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) में याचिका दाखिल करते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। याचिका में हरियाणा सरकार को याची की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है।

    दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी

    हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए जितेंद्र राठी ने बताया कि उनके पिता की 25 फरवरी को बहादुरगढ़ (Bahadurgarh News) में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।

    राठी (Nafe Singh Rathee Case) की फॉर्च्यूनर कार पर पीछे से आई-20 कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने फायरिंग की थी। 3 दिन बाद हत्या की जिम्मेदारी दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी। याची ने बताया कि इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक लोगों की भी मिलीभगत थी।

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    याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा

    अभी वर्तमान में याची व उसके परिवार पर लगातार खतरा बना हुआ है। याची ने सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।

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    याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई कि याची व उसके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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