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पिनगवां लूट और मारपीट मामले में दोषी को पांच साल की सजा 30 हजार जुर्माना

Published: Wed, 07 Oct 2026 02:17 PM (IST)

पिनगवां में लूट और मारपीट के मामले में सात साल की सुनवाई के बाद नूंह अदालत ने सदर उर्फ सदरुद्दीन ...और पढ़ें

बाइक स्नैचिंग और मारपीट के दोषी को पांच वर्ष की कैद, 30 हजार जुर्माना ( एआई जेनरेटेड इमेज )

बाइक स्नैचिंग और मारपीट के दोषी को पांच वर्ष की कैद, 30 हजार जुर्माना ( एआई जेनरेटेड इमेज )

HighLights

  1. नूंह अदालत ने लूट और मारपीट मामले में फैसला सुनाया।

  2. सदर उर्फ सदरुद्दीन को पांच साल कठोर कारावास की सजा।

  3. दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जागरण संवाददाता, पिनगवां। पिनगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट और मारपीट के मामले में करीब सात वर्ष तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश नूंह डाक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने मामले में नामजद आरोपित सदर उर्फ सदरुद्दीन निवासी रीठट, थाना पिनगवां को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने दी पूरे मामले की जानकारी 

पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2019 का है। गांव रीठट निवासी जाकिर ने इस संबंध में पिनगवां थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता जाकिर के अनुसार 27 मई 2019 को दोपहर करीब तीन बजे वह अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। जब वह रास्ते में था, तभी गांव के ही रहने वाले सदर उर्फ सदरुद्दीन और उसके साथी शकील उर्फ बिहारी व अन्य ने पुरानी रंजिश के चलते उसे बीच रास्ते में रोक लिया।

शिकायत में जाकिर ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उसके साथ मारपीट। इसके बाद आरोपितों ने उसकी जेब में रखे 15 हजार रुपये की नकदी छीन ली। वारदात के दौरान आरोपित द्वारा उसकी बाइक भी लूट ली थी।

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया था केस

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि इसी घटनाक्रम के बाद शाम के समय आरोपितों ने उसकी दुकान पर भी हमला किया और जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपित शकील उर्फ बिहारी की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने पांच वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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