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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana News: हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर लगी रोक हटाई, एक फरवरी को इस कारण लगाई गई थी रोक

    By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Tue, 06 Feb 2024 09:09 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाई कोर्ट ने एक फरवरी ...और पढ़ें

    Chandigarh News: हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर लगी रोक हटाई। फाइल फोटो
    Chandigarh News: हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर लगी रोक हटाई। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर कर रही भर्ती।
    2. योग्य होते हुए भी कई पदों के लिए नहीं कर पाए आवेदन।
    3. हाईकोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए लगाई थी रोक।

    दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाई कोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे।

    सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर कर रही भर्ती

    इस जानकारी पर हाई कोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। याचिका दाखिल करते हुए प्रशांत ढुल व अन्य ने हाई कोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है।

    योग्य होते हुए भी कई पदों के लिए नहीं कर पाए आवेदन 

    इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए।

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    हाईकोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए लगाई थी रोक

    हाई कोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को जब सुनवाई आरंभ हुई तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस भर्ती को पूरा करना चाहती है ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके।

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