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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 03, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पानी पर विवाद: एसवाइएल नहर मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Updated: Mon, 03 Apr 2017 07:25 PM (IST)

हरियाणा एसवाइएल नहर मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। हरियाण सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए फैसले को लागू कराने की मांग की है।

पानी पर विवाद: एसवाइएल नहर मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा
पानी पर विवाद: एसवाइएल नहर मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा

जेएनएन, चंडीगढ़। सतलुज-यमुना संपर्क नहर (एसवाइएल) पर अपने पक्ष में आए फैसले को जल्द लागू कराने के लिए हरियाणा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने अदालत में आवेदन दाखिल कर मामले में सुनवाई तेज करने की मांग उठाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जल्‍द सुनवाई का भरोसा दिलाया।

अपने हक में आए फैसले को जल्द लागू कराने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जल्द सुनवाई का भरोसा

पंजाब के साथ पिछले कई वर्षों से चल रहे एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हरियाणा के हक में फैसला दिया था। उस समय पंजाब इस फैसले के विरोध में खड़ा हो गया था और वहां के विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा खूब उछला। हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात कर चुका है।

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इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है जिसमें अदालत के फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू कराने की मांग उठाई गई है। इस मामले की पहली सुनवाई 2 मार्च को और दूसरी सुनवाई 28 मार्च को तय हुई थी, लेकिन बेंच उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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इसके बाद अब हरियाणा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। इसके मुताबिक यह करोड़ों लोगों के हितों से जुड़ा मामला है। इसलिए इसकी जल्द सुनवाई कर हरियाणा को उसका हक दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है।