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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana News: आईजी होमगार्ड की याचिका पर हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, केंद्र सरकार से किया जवाब तलब

    By Jagran NewsEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 02 Sep 2023 12:04 PM (IST)

    Haryana News आईपीएस अधिकारियों के अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दायर आईजी होमगार्ड की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुन ...और पढ़ें

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईजी होमगार्ड वाई पूर्ण कुमार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य सूचना आयोग को पांच अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने सूचना के अधिकार के तहत सरकार ने कुमार को जानकारी न देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

    मामले की सुनवाई के दौरान कुमार के वकील केशव प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने राज्य के गृह विभाग और डीजीपी से सूचना के अधिकार के तहत राज्य में आइपीएस कैडर की तय संख्या, विभिन्न पदों पर एक्स कैडर पदों का सृजित करने के आदेश की कापी और इन पदों पर कार्य करने वाले आईपीएस अधिकारियों की पद के अनुसार जानकारी और उनकी नियुक्ति के आदेश की कॉपी मांगी थी। याची ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व डीजीपी कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी, लेकिन दोनों तरफ से उनके राज्य जन सूचना अधिकारी ने उसे यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

    हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को जारी किया नोटिस

    याची ने हाई कोर्ट से यह जानकारी उपलब्ध कराने, सूचना के अधिकार के तहत तय समय पर जानकारी न देने पर गृह विभाग व डीजीपी के राज्य जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और उसे उचित मुआवजा देने की मांग की। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

    केंद्र सरकार से उच्च न्यायालय ने किया जवाब तलब

    हरियाणा में भारतीय पुलिस सेवा (कैडर का निर्धारण) का उल्लंघन करते हुए आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत 19 एक्स कैडर पदों के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में आईपीएस अफसर एक्स कैडर पदों पर काम कर रहे हैं। इस मामले में दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया हुआ है।

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    याचिका के अनुसार, राज्य में 31 आईपीएस अधिकारी अवैध रूप से और नियमों का उल्लंघन कर हरियाणा पुलिस के सार्वजनिक कार्यालयों पर तैनात हैं। हरियाणा पुलिस में कोई भी एक्स कैडर पद के सृजन करते समय वित्त विभाग की सहमति लेना अनिवार्य है, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी नियमों का उल्लंघन कर आईपीएस अधिकारियों के लिए सृजित किए जा रहे अतिरिक्त संवर्ग पूर्व पदों के संबंध में जानकारी ली है।