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बिना पंजीकरण प्लॉट व फ्लैट बेचा तो खैर नहीं, फरीदाबाद की SRS रियल एस्टेट पर HAREA की कार्रवाई; खरीदारों को को चेतावनी

Published: Tue, 20 Oct 2026 03:25 PM (IST)

सरकार ने बिना स्वीकृति प्लॉट-फ्लैट बेचने वाले प्रमोटर-डेवलपर पर सख्ती दिखाई है। हरेरा पंचकूला ने एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड की ...और पढ़ें

स्वीकृति लिए बगैर प्लॉट और फ्लैट बेच रहे प्रमोटर-डेवलपर पर सख्त हुई सरकार।

स्वीकृति लिए बगैर प्लॉट और फ्लैट बेच रहे प्रमोटर-डेवलपर पर सख्त हुई सरकार।

HighLights

  1. सरकार ने बिना स्वीकृति बेचने वालों पर सख्ती की।

  2. हरेरा ने एसआरएस रियल एस्टेट परियोजनाओं पर चेताया।

  3. फरीदाबाद के दो प्रोजेक्ट हरेरा में अपंजीकृत हैं।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्वीकृति लिए बगैर विभिन्न शहरों में प्लॉट और फ्लैट बेच रहे प्रमोटर-डेवलपर पर सरकार सख्त हो गई है। इसी कड़ी में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) पंचकूला ने एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड की फरीदाबाद में विकसित की जा रही दो परियोजनाओं को लेकर आम जनता, घर खरीदारों और निवेशकों को सावधान किया है।

प्राधिकरण के अनुसार कंपनी ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के प्रविधानों के तहत अपनी परियोजनाओं का हरेरा में अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया है। ऐसे में लोगों को इन परियोजनाओं में किसी भी भूखंड या इकाई की बुकिंग, खरीद, निवेश अथवा भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है।

फरीदाबाद में 19.02 एकड़ की परियोजना (लाइसेंस संख्या 49, दिनांक 25 अगस्त 2009) और 5.95 एकड़ की परियोजना (लाइसेंस संख्या 78, दिनांक 9 अक्टूबर 2011) में किसी भी प्रकार का लेनदेन करने से बचने को कहा गया है।

दरअसल नियमानुसार कोई भी प्रमोटर हरेरा से पंजीकरण प्राप्त किए बिना किसी रियल एस्टेट परियोजना में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री अथवा बिक्री के लिए पेशकश नहीं कर सकता। परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है। इन प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया कोई भी लेनदेन मान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होती।

आम लोगों को संभावित धोखाधड़ी और अवैध रियल एस्टेट लेनदेन से बचाने के लिए प्राधिकरण ने सलाह दी है कि निवेश या खरीदारी करने से पहले उसके पंजीकरण की पुष्टि हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पंचकूला की आधिकारिक वेबसाइट www.haryanarera.gov.in पर जरूर करें। इससे खरीदारों को परियोजना की पंजीकरण स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और वे संभावित आर्थिक नुकसान से बचने के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे।

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