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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana News: किशोरों में बढ़ रहा ई-सिगरेट का चलन, एक्शन मोड में हाईकोर्ट; सरकार के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों को मिला नोटिस

    Updated: Sun, 19 May 2024 04:22 PM (IST)

    किशोरों के बीच बढ़ते ई-सिगरेट के चलन और धूम्रपान को लेकर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ट्राईसिटी औ ...और पढ़ें

    Haryana Crime News: किशोरों में बढ़ रहा ई-सिगरेट का चलन, एक्शन मोड में हाईकोर्ट। फाइल फोटो
    Haryana Crime News: किशोरों में बढ़ रहा ई-सिगरेट का चलन, एक्शन मोड में हाईकोर्ट। फाइल फोटो

    दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। (Haryana Hindi News) हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में और खासतौर पर ट्राईसिटी व एनसीआर में किशोरों के बीच बढ़ते ई-सिगरेट के चलन और धूम्रपान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, स्विगी, ब्लिंक इट, फेसबुक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

    15 साल के तेजस्विन राज ने एडवोकेट हिमांशु राज के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल करते हुए बताया कि इंटरनेट मीडिया में सिगरेट व ई-सिगरेट के विज्ञापन के कारण लगातार किशोरों में धूम्रपान का चलन बढ़ता जा रहा है। ई-कामर्स वेबसाइट पर बिना ग्राहक की उम्र का लिहाज किए (औपचारिकता के साथ) किशोरों को सिगरेट की सप्लाई की जा रही है।

    याची ने खुद ब्लिंकइट से सिगरेट का पैकेट आर्डर किया, जिसे सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल के पास डिलीवरी ब्वाय ने उपलब्ध करवा दिया। याची ने बताया कि किशारों को आमतौर पर ही सिगरेट और ई-सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है।

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