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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Haryana में होटलों को लेकर पुलिस की नई गाइडलाइन, डीएसपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 04:47 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार होटल और गेस्ट हाउसों पर चेकिंग अभियान चलाया। डीएसपी रविंद्र सिंह ने संचालकों के साथ बैठक मे ...और पढ़ें

    डीएसपी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक में दिए दिशा निर्देश।
    डीएसपी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक में दिए दिशा निर्देश।

    HighLights

    1. रेवाड़ी पुलिस की होटल, गेस्ट हाउसों पर चेकिंग
    2. आईडी के बिना कमरा न दें डीएसपी
    3. कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी पुलिस

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार जिला पुलिस द्वारा होटल व गेस्ट हाउस पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत डीएसपी मुख्यालय डा. रविंद्र सिंह ने जिला सचिवालय के सभागार में होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

    इस दौरान उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में 35 से ज्यादा होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

    डीएसपी हेडक्वार्टर डा. रविंद्र सिंह ने सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालक से कहा की होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने व्यक्तियों की कम से कम दो आइडी जरूर लें। बिना आइडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए और जो व्यक्ति ठहरता है उसका रजिस्टर में पूर्ण नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करें। यदि कोई संदिग्ध किस्म का व्यक्ति आकर रुके, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को समय से पहले रोका जा सके।

    इसके साथ ही होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेरिफिकेशन जरूर कराएं तथा होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड भी कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखें। इसके साथ साथ हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करें और होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंद्राज करना सुनिश्चित करें। सभी होटल व गेस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए।

    कैमरे की रिकार्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी होटल व गेस्ट हाउस में अग्निशामक यंत्र दुरुस्त हालत में होने चाहिए। रसोई के पास सारे गैस सिलेंडर एक साथ न रखें। सभी अपने अपने होटलों में फायर एनओसी लें। होटल में आने-जाने वालों के लिए वाहनों की पार्किंग का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। किसी भी नाबालिग को उनके संरक्षक की स्वीकृति के बिना किराये पर रहने की अनुमति न दी जाए।

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    इसके अलावा उन्होंने आमजन से आग्रह किया गया है कि अपना मकान किराये पर देते समय पूर्ण सावधानी बरतें तथा किराएदार की भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं ।