नया वोट बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, डिक्लेरेशन नहीं दिया तो रद हो सकता है आवेदन
नया वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र लोगों को डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है, जिसके बिना आवेदन रद ...और पढ़ें

पात्र व्यक्ति आवेदन करने से पहले अपने बीएलओ से संपर्क कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी लें। एआई इमेज
HighLights
नया वोट बनवाने के लिए डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है।
डिक्लेरेशन न देने पर ऑनलाइन आवेदन रद्द हो सकता है।
पात्र व्यक्ति आवेदन से पहले बीएलओ से जानकारी लें।
संवाद सहयोगी, खरखौदा (सोनीपत)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नया वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले पात्र लोगों को डिक्लेरेशन देना भी अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में डिक्लेरेशन नहीं देने पर आवेदन को रद करने का विकल्प है। ऐसे में पात्र व्यक्ति आवेदन करने से पहले अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी लें।
डिक्लेरेशन नहीं देने पर आवेदन रद
एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर-6 और मतदाता सूची में संशोधन अथवा अन्य कार्य के लिए फार्म नंबर-8 के साथ डिक्लेरेशन देना जरूरी है। उन्होंने पात्र लोगों से अपील की कि ऑनलाइन आवेदन करते समय डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करें। डिक्लेरेशन नहीं देने पर आवेदन रद हो सकता है।
माता-पिता का नाम न मिले तो दादा-दादी का दें नाम
उन्होंने बताया कि एसआईआर के दौरान नई वोट बनवाने वाले आवेदकों को भी वर्ष 2002 की मतदाता सूची से अपने परिवार का संबंध स्थापित करना होगा। आवेदक को यह पुष्टि करनी होगी कि उसके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है। यदि माता-पिता का नाम मतदाता सूची में नहीं मिलता है तो दादा-दादी का नाम होने की स्थिति में उसका विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
बीएलओ से लें जानकारी
इसके आधार पर आवेदक के दस्तावेजों और दावे की जांच की जाएगी। एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि एनुमरेशन फाॅर्म भरते समय जिन लोगों को दस्तावेजों और पुराने मतदाता रिकाॅर्ड से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वैसी समस्या नई वोट बनवाने की प्रक्रिया में भी सामने आ सकती है।
इसलिए ऑनलाइन आवेदन जल्दबाजी में करने के बजाय पहले बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक जानकारी हासिल करें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए ही आवेदन करें, ताकि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कमी के कारण उनका आवेदन रद न हो।
