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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    BPL परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार रुपये, लेकिन आपके पास होना चाहिए ये दस्तावेज

    By Sanjeev kumarEdited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Sun, 08 Oct 2023 02:06 PM (IST)

    Haryana News हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण यो ...और पढ़ें

    BPL परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार रुपये। फाइल फोटो
    BPL परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार दे रही 80 हजार रुपये। फाइल फोटो

    HighLights

    1. बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेगी 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद
    2. आवेदनकर्ता के पास 10 साल पुराना हो अपना मकान
    3. योजना की राशि को 50 हजार से 80 हजार बढ़ाया गया

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Ambedkar Awas Navinikaran Yojna) के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार (Manohar Lal Khattar) ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।

    सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया था। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) की यह आवास नवीनीकरण योजना (Housing Renovation Scheme) अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची (bpl list) में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।

    उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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    आवेदनकर्ता के पास 10 साल पुराना हो अपना मकान 

    जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल माहला ने बताया कि इस योजना (Haryana News) का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार (BPL Family) होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

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    ये दस्तावेज भी जरूरी

    उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

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