Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कुल्लू में पंजाब के व्यक्ति के साथ बिना दस्तावेज घूम रही थी युगांडा की महिला, हिमाचल पुलिस ने ली हिरासत में

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 25 Mar 2026 02:05 PM (IST)

    कुल्लू के भुंतर में ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को शराब के नशे में पकड़ा। उसके साथ एक युगांडा की महिला भी थी जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थ ...और पढ़ें

    कुल्लू में युगांडा की महिला बिना दस्तावेज पकड़ी गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    कुल्लू में युगांडा की महिला बिना दस्तावेज पकड़ी गई है। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. भुंतर में युगांडा की महिला बिना दस्तावेज पकड़ी गई।

    2. शराब के नशे में धुत पंजाब के युवक संग थी महिला।

    3. दोनों पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज, पूछताछ जारी।

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के भुंतर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के नशे में धुत एक मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा, उसके साथ एक विदेशी महिला भी भी। पुलिस ने बिना दस्तावेज के घूम रही महिला को हिरासत में लिया है। 

    गड़सा चौक भुंतर में पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल नंबर पीबी 91 बी 2692 को संदिग्ध रूप से घूमते देखा और उसे रोककर जांच की। पुलिस द्वारा अल्को सेंसर से जांच करने पर चालक शराब के नशे में पाया गया। उसने तय सीमा से काफी अधिक शराब पी थी, जिसकी मात्रा 368 पाई गई।

    चालक की पहचान सौरव कुमार पुत्र मनमोहन कुमार निवासी अमन पार्क थ्रीके रोड, राजगुरु नगर लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान वह कोई पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस कारण उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185, 181 और 207 के तहत चालान किया गया।

    महिला के पास नहीं था कोई वैध दस्तावेज

    पुलिस ने जब सौरव कुमार से जमानती व्यक्ति बुलाने को कहा तो उसने फोन कर एक महिला को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची महिला संदिग्ध पाई गई और वह भी कोई पासपोर्ट, वीजा या अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।

    युगांडा निवासी है महिला 

    पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाना ले आई। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने खुद को युगांडा देश की नागरिक बताया। बाद में उसने अपना नाम नाकावीसा फरीदा पुत्री जाफरी निवासी लुइनेरो जिला कायुंगा, युगांडा, उम्र 30 वर्ष बताया।

    दोनों के खिलाफ मामला दर्ज

    पुलिस के अनुसार यह मामला इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 21 और 23 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें: बिलासपुर में बैंक लॉकर से गायब हो गए 40 तोले सोने के गहने, बिना चाबी कैसे खुल गया लॉक?