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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    E-Shram Scheme: श्रम विभाग ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा क्लेम की तारीख, कहीं हाथ से न निकल जाए मौका; मिलेंगे दो लाख रुपये

    Updated: Mon, 15 Jul 2024 04:51 PM (GMT+05:30)

    श्रम विभाग ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु शारीरिक रूप से विकलांग होने पर सरकार दुर्घटना बीमा के तहत दो लाख रुपये की राशि प्रदान करती ह ...और पढ़ें

    श्रम विभाग ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा क्लेम की तारीख (फाइल फोटो)।
    श्रम विभाग ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा क्लेम की तारीख (फाइल फोटो)।

    HighLights

    1. 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत, दुर्घटना के शिकार कर्मचारी व स्वजन पात्र
    2. भारत सरकार का श्रम मंत्रालय दुर्घटना बीमा के तहत दे रहा दो लाख की राशि
    3. 2021 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना

    संवाद सहयोगी, मंडी। ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु, घटना में शारीरिक रूप से होने वाले विकलांग को भारत सरकार दुर्घटना बीमा के तहत दो लाख रुपये की राशि प्रदान करने जा रही है। लेकिन जागरुकता के अभाव में घटना दुर्घटना के शिकार या मृत व्यक्ति के स्वजन विभाग के पास क्लेम नहीं कर रहे है।

    31 अगस्त तक कर सकते क्लेम

    श्रम विभाग ने अब ऐसे पात्र परिवारों के सदस्यों को 31 अगस्त तक क्लेम करने का समय दिया है। इस अवधि के खत्म होने से पहले अगर किसी ने श्रम विभाग के पास आवेदन नहीं किया तो वह परिवार या घटना से विकलांग होने वाला व्यक्ति बीमा योजना के क्लेम से वंचित रह जाएगा।

    भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 से दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से ऐसे श्रमिकों का अपने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

    दुर्घटना बीमा योजना के चलते मिलते दो लाख रुपये

    घटना में श्रमिक की मौत या विकलांग होने की स्थिति में दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यक्ति या उसके आश्रित को दो लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव में 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच घटना दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के स्वजन बीमा योजना के लाभ के लिए आवेदन ही नहीं कर रहे है।

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    इन्हें नहीं मिल सकता लाभ

    जबकि इस अवधि के बाद के कुछ आवेदन विभाग के पास पहुंचे है। लेकिन वह अपात्र होने के कारण उनको फिलहाल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही है। असंगठित श्रमिकों में वह मजदूर आते हैं जो आयकर नहीं देते हैं तथा ईएसआईसी, पीएफ या एनपीएस योजना के सदस्य नहीं है।

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    मंडी जिला श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि कोई पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपये का बीमा मिलेगा।

    31 मार्च थी पंजीकरण की तारीख

    उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पंजीकृत व इसी अवधि में दुर्घटना के शिकार व्यक्ति व उसके स्वजन ही फिलहाल पात्र है। 31 अगस्त तक ऐसे पात्र व्यक्ति या उनके स्वजन बीमा के लिए आवेदन कर केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठा सकते है।

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