हिमाचल के CBSE स्कूलों में अब पसंद के स्टेशन पर नहीं होगी शिक्षकों की तैनाती, सरकार ने निर्णय वापस लिया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर अपना पूर्व निर्णय वापस ले लिया है। अब ...और पढ़ें

हिमाचल सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के नियुक्ति नियम में बदलाव किया है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
सरकार ने सीबीएसई शिक्षक तैनाती निर्णय वापस लिया।
शिक्षकों को अब पसंदीदा स्टेशन नहीं मिलेंगे।
मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती को लेकर राज्य सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया है। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शिक्षा सचिव की ओर से पांच अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है। इस अधिसूचना में प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों के उप कैडर बनाने की उप योजना के पैरा-5.5 को बदला था।
नई व्यवस्था में शिक्षकों से उनके पसंदीदा स्कूलों के विकल्प मांगे जाने थे। इसके बाद उपलब्ध पदों और शिक्षकों की पसंद के आधार पर तैनाती करने की योजना थी। इस बदलाव को लेकर अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।
सुनवाई तक सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, जिससे याचिकाकर्ताओं के हित को नुकसान पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वे भी कोर्ट द्वारा पहले पारित किसी आदेश को लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई चार नवंबर तय की है, जिसमें मामले के गुण-दोष पर बहस होगी।
पहले मेरिट आधार पर नियुक्ति की थी तैयारी
पहले मेरिट आधार पर सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी। सरकार ने शिक्षकों की योग्यता और मेरिट तय करने के लिए परीक्षा आयोजित की थी। नई अधिसूचना में शिक्षा विभाग शिक्षकों से उनकी पसंद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए आवेदन लेने की तैयारी कर रहा था।