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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 07, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हिमाचल हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के पक्ष में दिए अंतरिम आदेशों को बढ़ाया, 14 दिसंबर तक निर्धारित हुई सुनवाई

By Jagran NewsEdited By: Shoyeb Ahmed
Updated: Sat, 07 Oct 2023 11:06 PM (IST)

प्रदेश सरकार ने तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बना दिया है और इस जानकारी को सरकार ने कोर्ट के सामने पेश किया। सरकारन ने कोर्ट को बताया कि तहबा ...और पढ़ें

हिमाचल हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के पक्ष में दिए अंतरिम आदेशों को बढ़ाया
हिमाचल हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के पक्ष में दिए अंतरिम आदेशों को बढ़ाया

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla High Court On Tehbazari Association: प्रदेश सरकार ने तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बना दिया है। यह जानकारी राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष दी। कोर्ट को बताया गया कि तहबाजारी एसोसिएशन के चुनाव हो गए है। लेकिन नगर निगम की ओर से तहबाजारियों के सदस्य मनोनीत करने बाकी हैं। इस प्रक्रिया को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के तहबाजारियों के पक्ष में दिए गए अंतरिम आदेशों को बढ़ाते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जब तक निगम की ओर से तहबाजारियों के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

कोर्ट ने आदेश दिए थे कि तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि जिन तहबाजारियों को हटा दिया गया है। उन्हें भी 30 दिनों का नोटिस जारी किया जाए।

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