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'5 लाख जमा न करवाए तो बड़सर स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रम की अनुमति नहीं', हिमाचल हाई कोर्ट की अफसरों को फटकार

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 13 Aug 2026 01:12 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:52 PM (IST)

हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़सर स्कूल में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 5 लाख रुपये जमा करने की शर्त ...और पढ़ें

बड़सर स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चल रही पुलिस की तैयारी। जागरण

बड़सर स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चल रही पुलिस की तैयारी। जागरण

HighLights

  1. बड़सर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 5 लाख अनिवार्य।

  2. राशि बच्चों के कल्याण योजना में जमा करनी होगी।

  3. कोर्ट ने अधिकारियों को तैयारी के बाद अनुमति मांगने पर फटकारा।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार को राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बड़सर स्कूल में आयोजन के लिए पांच लाख रुपये चुकाने होंगे। यदि सरकार ने यह रकम जमा नहीं करवाई तो आयोजन की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का उपयोग आयोजन के लिए करने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उपयोग शुल्क के रूप में पांच लाख का भुगतान स्कूल के बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए करना होगा। 

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने उपायुक्त हमीरपुर द्वारा स्कूल के खेल के मैदान के अस्थायी उपयोग की अनुमति मांगने वाले आवेदन की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

अधिकारियों को लगाई फटकार

आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने बड़सर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर कार्ड छपवाने, निमंत्रण देने जैसी तैयारी न की होती तो अदालत स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं देती। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई कि सभी तैयारियां कर लेने के बाद अदालत से स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति मांगी जा रही है जो स्वीकार्य नहीं है। फिर भी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत सशर्त इजाजत दे रही है, ताकि आयोजन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

गैरशैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग स्कूल मैदान के उपयोग की नहीं है अनुमति

जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने पहले सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों, चाहे वे स्कूल हों या कालेज, को गैरशैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

रकम जमा न की तो रोक 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उपरोक्त पांच लाख रुपये की कास्ट जमा नहीं की जाती है तो स्कूल परिसर में आयोजन पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने आयोजन के पश्चात सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की शर्त भी लगाई है।

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