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    हिमाचल पंचायत चुनाव का शेड्यूल तैयार करने में जुटा आयोग, नगर निकाय के लिए अलग दिन मतदान करवाने की योजना

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Apr 2026 04:41 PM (GMT+05:30)

    हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय चुनावों का शेड्यूल तैयार कर रहा है। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के बेहतर उपयोग के लिए दोनों च ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जल्द जारी होगा। प्रतीकात्मक फोटो

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जल्द जारी होगा। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. पंचायत और नगर निकाय चुनाव अलग-अलग दिन होंगे।

    2. कर्मचारियों के बेहतर उपयोग के लिए यह योजना बनाई गई।

    3. 15 अप्रैल के बाद जारी होगा चुनावी शेड्यूल।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की सारी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी शेड्यूल जारी करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव एक की दिन में न करवा कर दोनों के अलग-अलग शेड्यूल के तहत चुनाव करवाने की योजना है।

    इसका सबसे बड़ा कारण चुनावी ड्यूटी में तैनात होने वाली कर्मचारियों को बेहतर उपयोग हो सके और चुनाव करवाने में दिक्कत भी न आए।

    आचार संहिता लागू करने का यह है नियम

    पंचायत व नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर मतदान से 28 से 30 दिन पूर्व चुनावी घोषणा और आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। इस आधार पर पर माना जा रहा है कि 18 अप्रैल के बाद चुनावी बिगुल बज सकता है।

    हिमाचल दिवस के बाद जारी होगा शेड्यूल

    15 अप्रैल को हिमाचल दिवस प्रदेशभर में सभी जिला मुख्यालयों पर मनाया जाना है। इसके लिए कार्यक्रम तय हो चुके हैं। यही कारण है कि 15 अप्रैल के बाद ही चुनावी शेड्यूल के जारी होने की उम्मीद है। 

    हिमाचल दिवस का वैसे तो सरकारी कर्मचारी और अन्य सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणाएं होने का इंतजार होता है। हालांकि ये अलग बात है कि इस बार आर्थिक स्थिति के बेहतर न होने की बातें सामने आई हैं।

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    मतदाता सूचियां की जा रही तैयार

    पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आरक्षण रोस्टर तो जारी हो चुके हैं। इन दिनों मतदाता सूचियों के अपडेशन और जहां पर पुनर्गठन और नव गठन हुआ है, वहां पर मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि 31 मई से पूर्व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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