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'हिमाचल सरकार कर्मचारियों के पेंडिंग DA और बकाया का करे भुगतान', हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया

By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 10 Sep 2026 06:09 PM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2026 06:46 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के 1 जुलाई 2022 से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्तों और बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने लंबित DA और बकाया भुगतान का दिया निर्देश।

  2. राज्य सरकार को 6 सप्ताह में निर्णय लेने और भुगतान का आदेश।

  3. कर्मचारियों के 1 जुलाई 2022 से लंबित DA किस्तों का मामला।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पहली जुलाई 2022 से लंबित महंगाई भत्ते की किस्तों और बकाया के भुगतान को लेकर दायर 8 अलग-अलग रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर कानून और सरकारी ज्ञापनों के तहत 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लें और बकाया जारी करें।

याचिकाओं में बताया गया है कि सरकार की ओर से जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों (02.03.2024, 16.10.2024 और 15.10.2025) के तहत वे 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते के बकाया के हकदार हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह राशि जारी नहीं की गई है।

कर्मचारियों की विशेष श्रेणी को मिला लाभ

कर्मचारियों ने अदालत के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचनाओं (10.10.2024 और 03.03.2026) के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक विशेष श्रेणी को देय तिथियों से केंद्र सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया है, जबकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है।

सरकार को दिया निर्देश

अदालत ने पाया कि कर्मचारियों ने इस संबंध में 18 मई 2026 को सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपने अभ्यावेदन सौंपे थे, जो अभी तक लंबित हैं। अदालत ने गुण-दोष पर विचार किए बिना राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों की लंबित 5 किस्तों और 01.07.2022 से देय बकाया की मांग से जुड़ी अर्जियों पर 6 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।

यदि याचिकाकर्ता दावों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, तो उनके डीए की किस्तों और एरियर का भुगतान भी इसी निर्धारित अवधि के भीतर कर दिया जाए।

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