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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हिमाचल के 6 हजार छाेटे कारोबारी बिना गारंटी लोन के लिए पात्र ,50,000 रुपए तक मिलेगा ऋण

Updated: Tue, 03 Dec 2024 10:02 PM (IST)

Himachal Pradesh News प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के करीब 6 हजार कारोबारी बिना गारंटी (Loan Without Guarantee) के लोन के लिए पात्र ...और पढ़ें

पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के लोन के लिए पात्र हैं 6 हजार लोग (फाइल फोटो)
पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के लोन के लिए पात्र हैं 6 हजार लोग (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कारोबारियों को मिलेगा बिना गारंटी का लोन
  2. प्रदेश में 1396 कारोबारी 50 हजार रुपए के लोन के लिए पात्र हैं

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के करीब 6 हजार कारोबारी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के लोन के लिए पात्र है। इनमें से 3015 कारोबारी 20 हजार और 1396 कारोबारी 50 हजार रुपए के लोन के लिए पात्र है।

हिमाचल से राज्यसभा में सांसद डॉ. सिंकंदर कुमार ने राज्य सभा में इस बारे में सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में आवासन और शहरी कार्यमंत्री तोखन साहू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कुल 5749 ऋण चुकाए गए हैं।

पीएम स्वनिधि योजना के पास पथ विक्रेता, शहरी स्थानीय निकायों, ऋणदाता संस्थाओं, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स और अन्य हितधारकों के लिए अपना स्वयं का बनाया गया और एकीकृत आईटी प्लेटफाॅर्म है। पथ विक्रता जिन्होनें 10 हजार रुपए का अपना पहल ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है, वह 20 हजार रुपए के दूसरे ऋण के लिए पात्र हैं।

किस चरण में कितना ऋण किया गया वितरित

इसी प्रकार दूसरे ऋण की अदायगी पर विक्रेता 50 हजार रुपए का तीसरा ऋण ले सकते हैं। इस वर्ष 24 नवंबर तक स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 3015 और 1396 दूसरे और तीसरे ऋण वितरित किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आगे बताया कि पीएम स्वनिधि योजना का उदेश्य पथ विक्रेता को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए जमानत मुक्त पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सबसिडी के माध्यम से ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित कर रही है और डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करते हुए प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक का कैश बैक दे रही है। यह प्रावधान देशभर में इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

वित्तीय संबंधी मंत्री से पूछे गए सवाल

डॉ.सिकंदर कुमार ने कोयला और खान मंत्री से हिमाचल प्रदेश में खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए जिला खनिज प्रतिष्ठान के ब्योरा संबंधित प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

क्या सरकार ने इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया है और क्या हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत कितने लाभार्थियों की आजीविका सुनिश्चित की गई है।

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