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    Himachal Panchayat Chunav: जिला परिषद पुनर्गठन प्रक्रिया ने रोकी चुनावी तैयारियां, अब निर्वाचन आयोग ने लिया कड़ा फैसला

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 07 Feb 2026 11:02 AM (GMT+05:30)

    Himachal Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले होने वाले पंचायत चुनाव जिला परिषद पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण रुक गए हैं। उच्च न्यायालय ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हलचल तेज है।

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर हलचल तेज है।

    HighLights

    1. पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने की तैयारी रुकी।

    2. जिला परिषद पुनर्गठन अधिसूचना 10 जनवरी तक जारी नहीं हुई।

    3. उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रक्रिया में देरी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने के लिए जिला परिषद पुनर्गठन प्रक्रिया को रोक दिया है। विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 10 जनवरी तक पुनर्गठन की अधिसूचना को जारी करने को कहा था। अब एक माह हो चुका है और अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया रुक गई है।

    पुनर्गठन प्रक्रिया के शुरू होने और बदलाव के बाद आपत्तियों व सुझावों को आमंत्रित करने और उनका निपटारा कर अधिसूचना जारी होने में करीब 20 दिन से अधिक समय लग जाता है। ऐसे में पुनर्गठन की सारी प्रकिया लटक गई है।

    प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में तीन स्तर पर चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। प्रदेश के 12 जिला परिषदों में कुछ में पुनर्गठन होना है।

    दिसंबर में पंचायत राज विभाग ने जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर पूर्व में जो भी अधिसूचना जारी की थी, उसे निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर को 28 फरवरी तक जारी किया जाना है, जबकि पंचायतों और शहरी निकाय चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाने का आदेश दिया है।

    एक ब्लाक क्षेत्र को एक ही जिला परिषद वार्ड में रखा गया

    पंचायती राज संस्थाओं के तहत एक ब्लाक के क्षेत्र दो और तीन जिला परिषद वार्ड में शामिल थे। इसमें बदलाव करते हुए एक ब्लाक के क्षेत्र को एक ही जिला परिषद में रखा गया, जिसके लिए बदलाव किया गया। इस संबंध में जिला शिमला के जुब्बल में किए बदलाव को लेकर पहले मंडलायुक्त और उसके बाद प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। पंचायती राज विभाग ने बीते दिसंबर में इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को रद कर दिया।

    पंचायतों और शहरी निकायों के पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर को न्यायालय के आदेश अनुसार 28 फरवरी तक किया जाना है। जिला परिषद वार्डों में बदलाव को लेकर 10 जनवरी तक अधिसूचना जारी करने को कहा, लेकिन अभी तक नहीं की गई है।
    -सुरजीत सिंह, सचिव, राज्य चुनाव आयोग।

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