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    SDM ओशिन को प्रोडक्ट प्रमोशन पर मुख्य सचिव की हिदायत, सरकारी कर्मचारी के लिए विज्ञापन करने के क्या हैं नियम

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 28 Feb 2026 11:27 AM (IST)

    शिमला की एसडीएम ओशिन शर्मा को सोशल मीडिया पर निजी उत्पाद का प्रचार करने पर मुख्य सचिव ने हिदायत दी है। उन्हें ऐसे कार्यों से दूर रहने को कहा गया है। ओ ...और पढ़ें

    एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा को निजी कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन पर कड़ी हिदायत मिली है।

    एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा को निजी कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन पर कड़ी हिदायत मिली है।

    HighLights

    1. एसडीएम ओशिन शर्मा को उत्पाद प्रचार पर हिदायत मिली।

    2. मुख्य सचिव ने उन्हें ऐसे कार्यों से दूर रहने को कहा।

    3. सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक गतिविधि के नियम स्पष्ट हैं।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी एसडीएम शिमला ओशिन शर्मा के इंटरनेट मीडिया पर निजी कंपनी के उत्पाद का प्रमोशन करने पर मुख्य सचिव ने उन्हें हिदायत दी है। उन्हें कहा है कि वह व्यक्तिगत तौर पर अपने आपको इन सबसे दूर रखें। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एसडीएम को फोन पर हिदायत दी गई है।

    गौरतलब है कि ओशिन शर्मा ने अपने इंटरनेट मीडिया अकांउट पर जिम जाने वाले लोगों के लिए एक उत्पाद का प्रचार कर वीडियो साझा किया था। कई लोगों ने एक अधिकारी के इस प्रकार निजी कंपनी के उत्पाद का प्रमोशन करने पर आपत्ति जताई है। विवाद बढ़ने के बाद अधिकारी ने यह वीडियो अपने अकांउट से हटा भी दिया है। 

    इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स

    इंटरनेट मीडिया पर ओशिन शर्मा काफी लोकप्रिय हैं। फेसबुक पर उनके करीब 3.71 लाख व इंस्टाग्राम पर 3.74 लाख फालोअर्स और यूट्यूब पर लगभग 65 हजार सब्सक्राइबर हैं। 

    क्या कहती हैं महिला अधिकारी

    वहीं एचएएस अधिकारी एसडीएम ओशिन शर्मा का कहना है कि उन्हें इस प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

    सरकारी कर्मचारी के लिए नियमों में क्या है प्रविधान

    1. सिविल सर्विसेज कंडक्ट नियम 15(1) के तहत सरकारी कर्मचारी व्यापार या अन्य नौकरी नहीं कर सकता।  
    2. निजी कंपनी के उत्पाद का विज्ञापन या ब्रांड प्रमोशन विवाद का कारण बन सकता है।  
    3. बिना अनुमति किसी व्यावसायिक गतिविधि में भागीदारी प्रतिबंधित है।  
    4. इंटरनेट मीडिया उपयोग की अनुमति है, पर सेवा की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना अनिवार्य।  
    5. नियम उल्लंघन पर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव।


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