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हिमाचल आने वाले टूरिस्ट व कमर्शियल वाहनों को कंपोजिट शुल्क में राहत देने की तैयारी, 800 रुपये तक लगती है फीस

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:20 AM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से आने वाले ऑल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों से ली जाने वाली कंपोजिट फीस को खत्म करने की तैयारी में है।

हिमाचल आने वाले पर्यटक व अन्य कमर्शियल वाहनों को कंपोजिट टैक्स में राहत देने की तैयारी है। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल आने वाले पर्यटक व अन्य कमर्शियल वाहनों को कंपोजिट टैक्स में राहत देने की तैयारी है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. हिमाचल में पर्यटक वाहनों की कंपोजिट फीस खत्म होगी।

  2. नियम 69-ए हटाने का प्रस्ताव, जनता से सुझाव मांगे।

  3. ऑल इंडिया परमिट वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आल इंडिया परमिट लेकर आने वाले पर्यटक वाहनों से वसूली जाने वाली कंपोजिट फीस खत्म करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 69-ए को हटाने का प्रस्ताव रखा है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 का ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशित कर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

नियम 69-ए के तहत अन्य राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों से जारी आल इंडिया परमिट वाले पर्यटक वाहनों के हिमाचल में संचालन पर कंपोजिट फीस का प्रविधान है। फीस वाहन की यात्री क्षमता और अवधि के आधार पर निर्धारित होती है। यानी प्रस्तावित संशोधन लागू होने पर इसी नियम के तहत कंपोजिट फीस लेने का प्रविधान समाप्त हो जाएगा।

अधिसूचना में क्या

परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 96(2) तथा 212(1) के तहत तैयार किया गया है। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि संशोधन को हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा और अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

सुझाव व आपत्तियों के बाद लगेगी अंतिम मुहर

सरकार ने फिलहाल इसे अंतिम निर्णय के रूप में लागू नहीं किया है। प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) को भेज सकते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार के बाद सरकार संशोधन को अंतिम रूप देगी। 

अभी कंपोजिट फीस की यह है दर

अभी तक टू एक्सल ट्रक और बसों से 570, थ्री एक्सल व्यावसायिक वाहन से 600 व निर्माण मशीनरी से 800 रुपये प्रतिदिन कंपोजिट फीस ली जाती है। हल्के वाहन में कार, जीप और वैन इत्यादि से 170 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है। मिनी बसों से 320, सात से 12 सीटर टेंपो ट्रैवलर से 550 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाता है। यह फीस प्रतिदिन व मासिक भी जमा की जा सकती है।

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