यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Himachal News: अब गैर हिमाचली भी चला सकेंगे होम स्टे, नई नीति को मिली मंजूरी; नहीं लेना होगा NoC
हिमाचल प्रदेश की नई होम स्टे नीति-2024 (New Homestay Policy) में अब सिर्फ हिमाचलियों को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी होम स्टे संचालन के ल ...और पढ़ें

HighLights
- नियमों में संशोधन के बाद नीति को विधि विभाग से ली जाएगी अंतिम स्वीकृति
- मंत्रिमंडलीय उप समिति ने हिमाचलियों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी
- मंत्रिमंडल से लौटी फाइल में गैर हिमाचलियों के लिए प्रेफरेंस शब्द जुड़कर आया
प्रकाश भारद्वाज, शिमला। नई होम स्टे नीति-2024 में हिमाचलियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी वरीयता (प्रेफरेंस) प्रदान की जाएगी। 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में नीति को स्वीकृति देते समय केवल हिमाचलियों को ही होम स्टे संचालन के लिए पात्र माना गया था। निर्णय की फाइल पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के पास पहुंच गई है।
अंतिम स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास भेजा जाएगा प्रारूप
अब नई नीति के नियमों में मामूली संशोधन कर नीति का प्रारूप अंतिम स्वीकृति के लिए विधि विभाग के पास जाएगा। उसके बाद होम स्टे नीति-2024 के लिए लोगों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे नीति में अन्य राज्यों के लोगों के लिए प्रेफरेंस शब्द जोड़ा गया है।
अंतत: होम स्टे नीति लागू होने से प्रदेश के ग्रामीण व शहरों में होम स्टे चलाने के लिए गैर हिमाचलियों के लिए भी रास्ता निकल गया है। वर्ष 2008 में धूमल सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आय का अतिरिक्त साधन बनाने के लिए होम स्टे नीति लेकर आई थी।
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हिमाचल में 4 हजार से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड
प्रदेश में वर्तमान में चार हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। होम स्टे चलाने के लिए बिजली और पानी घरेलू दरों पर उपलब्ध हैं। नई नीति में संबंधित विभागों पर शुल्क लगाने का निर्णय छोड़ा गया है। सरकार ने पंजीकरण और होम स्टे नवीनीकरण शुल्क दरों को 5,000 से 12,000 रुपये तक निर्धारित किया गया है।
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हर्षवर्धन कमेटी की सिफारिशों में थे सिर्फ हिमाचली 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम-2024 को अधिसूचित करने का निर्णय लिया था।
होम स्टे के लिए NoC की शर्त समाप्त
नए प्रवधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। होम स्टे की चार श्रेणियों के तहत पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया। अब होम स्टे निर्माण के लिए एनओसी की शर्त समाप्त की गई, कमरों की संख्या को चार से बढ़ाकर छह किया गया। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता हटाई गई।