'अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता जरूरी', हिमाचल हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए की टिप्पणी
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
HighLights
न्यूनतम योग्यता अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक: हिमाचल हाई कोर्ट।
चतुर्थ श्रेणी पद के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य।
याचिकाकर्ता की 8वीं योग्यता के कारण दावा खारिज।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए भी न्यूनतम योग्यता होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति के लिए चाहे वह दैनिक वेतन के आधार पर ही क्यों न हो, कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा जारी विवादित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की योग्यता केवल आठवीं कक्षा तक है।
इसलिए जाहिर है कि याचिकाकर्ता के पास चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है। इस आधार पर दावा खारिज करने को लेकर याचिकाकर्ता कोई शिकायत नहीं कर सकता।
अनुकंपा नियुक्ति पालिसी में क्या
वर्ष 2019 में जारी अनुकंपा नियुक्ति पालिसी में यह बताया है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मूल रूप से उसी विभाग में दी जानी है जिससे मृतक कर्मचारी या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़ा था। बशर्ते न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और पद के लिए निर्धारित कौशल पूरे किए जाएं।
उक्त क्लाज में यह भी कहा है कि यदि मृतक कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी था तो रोजगार सहायता भी दैनिक वेतन के आधार पर ही दी जाएगी।
निर्धारित योग्यता व कौशल दोनों जरूरी
चतुर्थ श्रेणी पदों पर अनुकंपा आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति भी दैनिक वेतन के आधार पर होगी। इस प्रकार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और पद के लिए निर्धारित कौशल दोनों को पूरा करना होगा।
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