हिमाचल प्रदेश में गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की तो बख्शेगी नहीं पुलिस, DGP अशोक तिवारी ने कर दिया आगाह
हिमाचल पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि केवल अधिकृत पंजीकरण न ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी। जागरण आर्काइव
HighLights
नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर हिमाचल पुलिस सख्त।
डीजीपी अशोक तिवारी ने वाहन चालकों को आगाह किया।
नियम तोड़ने पर ₹1000 जुर्माना, वाहन जब्त होगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को पुलिस अब कतई नहीं बख्शेगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने वाहन चालकों को आगाह कर दिया है। गत दिनों मनाली में पर्यटकों का बिना नंबर प्लेट का वीडियो काफी वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उक्त वाहन चालक का चालान कर उसका गुमान उतारा है। पर्यटक ने नंबर की जगह प्लेट पर गुमान लिखा हुआ था।
वाहनों की नंबर प्लेट पर अपना नाम, पद या कुछ भी लिखने पर हिमाचल पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल अधिकृत पंजीकरण नंबर ही मान्य है और किसी भी तरह की फैंसी, बदली हुई या डिजाइनर नंबर प्लेट अवैध मानी जाएगी।
नंबर प्लेट पर नाम या कोई शब्द लिखने पर एक हजार रुपये का जुर्माना व गंभीर मामलों में वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
अपने नाम, स्टिकर, राजनीतिक चिह्न
पुलिस के मुताबिक, कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर नंबर प्लेट पर अपने नाम, स्टिकर, राजनीतिक चिह्न या अन्य शब्द लिखवा रहे हैं जो कानून का उल्लंघन है। वाहनों पर केवल मानक फार्मेट में जारी किया पंजीकरण नंबर ही प्रदर्शित होना चाहिए।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही अनिवार्य
नियमों के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए।
डीजीपी ने की अपील
डीजीपी अशोक तिवारी ने जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों पर केवल वैध व मानक नंबर प्लेट ही लगवाएं।
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