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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Kangana Ranaut: क्या कंगना रनौत से छिन जाएगी सांसदी? मंडी सीट पर हुए आम चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती

    By rohit nagpal Edited By: Jagran News Network
    Updated: Wed, 24 Jul 2024 08:06 PM (IST)

    मंडी सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के चुनाव को किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में चुनौती दी है। दायर याचिका ...और पढ़ें

    मंडी सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती (जागरण फाइल फोटो)
    मंडी सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती (जागरण फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कंगना रनौत के चुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती
    2. कोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा
    3. किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने दायर की याचिका

    विधि संवाददाता, शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है।

    कोर्ट ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर के निवासी लायक राम नेगी की ओर से दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

    नेगी ने लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने का आरोप लगाते हुए मंडी संसदीय सीट के लिए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।

    प्रार्थी ने लगाया यह आरोप

    प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई, 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से नामांकन किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी को वन विभाग की ओर से जारी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपा।

    इस दौरान उसे कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों की ओर से सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी व टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे ये सर्टिफिकेट देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी।

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    इस दिन उसने विभागों की ओर से जारी बिजली, पानी व टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे, परंतु उन्होंने इन्हें लेने से इन्कार करते हुए कहा कि नामांकन में इन्हें न लगाना बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया। इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाया।

    मंडी सीट पर हुए चुनाव को रद्द करने की लगाई गुहार

    नेगी के अनुसार यह बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता तो संभवतः वह जीत जाता। उसने मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि दोबारा हो सके।

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