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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 10, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Himachal News: निर्दलीय विधायकों के त्‍यागपत्र मामले पर सुनवाई टली, अब इस दिन होगी केस की अगली हियरिंग

    Updated: Fri, 10 May 2024 10:24 PM (IST)

    Himachal News हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायकों के त्‍यागपत्र मामले (Resignation Case of Independent MLAs) पर अगली सुनवाई 28 मई को होने वाली है। विधानसभ ...और पढ़ें

    निर्दलीय विधायकों के त्‍यागपत्र मामले पर सुनवाई टली
    निर्दलीय विधायकों के त्‍यागपत्र मामले पर सुनवाई टली

    जागरण संवाददाता, शिमला। तीन निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र देने के मामले में शुक्रवार को हिमाचल हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा के समक्ष सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है।

    विधायकों ने हाई कोर्ट से किया था ये आग्रह

    निर्दलीय विधायकों ने हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि अदालत उनके त्यागपत्र स्वीकार करे या विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा करने के लिए कहे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सहमति से फैसला सुनाया था कि कोर्ट विधानसभा सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्तियां नहीं रखता है।

    दोनों न्‍यायाधीशों का मत अलग-अलग

    विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने के मामले में दोनों न्यायाधीशों का मत अलग-अलग रहा था। आठ अप्रैल को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के निर्देश नहीं दे सकता।

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    न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मुद्दे पर भिन्नता दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर निर्दलीय विधायकों के त्यापगत्र स्वीकार करने पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था। खंडपीठ में इस मामले में सहमति नहीं बनने पर तीसरे न्यायाधीश की राय लेने की बात कही थी। उस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

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