यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मतदाता सहायता अब एक कॉल दूर: निर्वाचन आयोग ने 1950 हेल्पलाइन और 'बुक अ कॉल विद BLO' सुविधा सक्रिय
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन और 'बुक अ कॉल विद बीएलओ' सुविधा शुरू की है। ...और पढ़ें

भारत निर्वाचन आयोग। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
1950 हेल्पलाइन मतदाताओं के लिए शुरू
'बुक अ कॉल विद बीएलओ' सुविधा
निर्वाचन प्रक्रिया हुई आसान
संवाद सहयोगी, रिकांगपिओ। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता और शिकायतों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा को सक्रिय किया है।
इसके अंतर्गत देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जिला एवं राज्य स्तरीय हेल्पलाइन भी कार्यरत रहेंगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय संपर्क केंद्र सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा।
उपायुक्त ने कहा कि आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 1950 वोटर हेल्पलाइन और बुक-अ-कॉल विद बीएलओ सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करें, ताकि चुनाव संबंधी जानकारी, सुझाव, शिकायतें एवं फीडबैक का पारदर्शी व त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
यह प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर उपलब्ध रहेगा। प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकों की निर्वाचन संबंधी जानकारी, सेवाओं और शिकायतों से संबंधित सहायता करेंगे।
डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एवं जिले को अपने-अपने राज्य और जिला संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके। ये केंद्र कार्यालय समय में पूरे वर्ष संचालित रहेंगे।
सभी शिकायतें एवं प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल 2.0 पर दर्ज व ट्रैक किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा ईसीआईएनईटी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।
ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से भी चुनाव अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं नामांकन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्राप्त अनुरोधों का निपटारा 48 घंटों के भीतर किया जाए।
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