विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Shimla News: स्कूल में छात्रा के यौन उत्पीड़न पर शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 02 May 2026 05:38 PM (IST)

शिमला की एक अदालत ने एक सरकारी स्कूल के प्रवक्ता जय प्रकाश को छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में ...और पढ़ें

छात्रा के यौन उत्पीड़न पर शिक्षक को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रतीकात्मक फोटो

छात्रा के यौन उत्पीड़न पर शिक्षक को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. शिमला कोर्ट ने शिक्षक को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया।

  2. पॉक्सो एक्ट: शिक्षक को 6 साल की कठोर कारावास।

  3. पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई, पुलिस की सख्त कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, शिमला। जिला शिमला पुलिस की ओर से बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में की जा रही कार्रवाई के तहत एक अहम प्रकरण में न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराया है। थाना सुन्नी में 06 नवंबर 2024 में गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज मामला हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप/पॉक्सो), शिमला ने फैसला सुनाया।

सरकारी स्कूल में प्रवक्ता था दोषी

इस मामले में आरोपित 46 वर्षीय जय प्रकाश उर्फ जेपी, निवासी गांव करयाली, तहसील व थाना सुन्नी, जिला शिमला जो घटना के समय एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता था को दोषी करार दिया गया।

छह साल कठोर कारावास सहित जुर्माना भी लगाया

अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 6 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बच्चों के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न से जुड़ा था जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा दंड दिया। 

पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय

जांच के दौरान पुलिस टीम ने विधि सम्मत तरीके से साक्ष्य जुटाए और मजबूत केस तैयार कर अदालत में पेश किया। प्रभावी पैरवी के चलते आरोपित की दोष सिद्धि सुनिश्चित हो सकी। पूरे प्रकरण में पीड़ित की पहचान और गरिमा की गोपनीयता बनाए रखी गई है।

जिला शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें: शिमला में नर्सिंग संस्थान की 17 प्रशिक्षु टीबी से संक्रमित, परिवार के सदस्यों का फूटा आक्रोश; लगाए गंभीर आरोप

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।