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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Lok Sabha Election 2024: हिमाचल में आज से 1 जून तक ड्राई डे, चुनाव प्रचार भी समाप्‍त; मतदान के दिन इन चीजों पर बैन

    Updated: Thu, 30 May 2024 04:25 PM (GMT+05:30)

    Himchal Lok Sabha Election 2024 हिमाचल प्रदेश में आज से 1 जून तक ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। वहीं आज शाम से चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। जारी आदेश ...और पढ़ें

    हिमाचल में आज से 1 जून तक ड्राई डे, चुनाव प्रचार भी समाप्‍त (फाइल फोटो)
    हिमाचल में आज से 1 जून तक ड्राई डे, चुनाव प्रचार भी समाप्‍त (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, नाहन। Himachal Lok Sabha Election 2024: जिला सिरमौर में एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत जिला में ड्राई डे की घोषणा की है। जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई सांय 6 बजे से एक जून सायं 6 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे लागू रहेगा।

    इसी प्रकार 4 जून को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी किस्म की शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

    गुरुवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त

    जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक जून 2024 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सिरमौर जिला में गुरूवार 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की राजनैतिक जनसभाओं (पब्लिक मीटिंग) पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि एक जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत मतदान होना है और इसी उददेश्य से 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की जनसभायें प्रतिबंधित रहेंगी।

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    इसी प्रकार 30 मई सांय 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान एक स्थल पर पांच व्यक्तियों से अधिक के खड़ा रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जबकि प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति रहेगी।

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    जिला दंडाधिकारी खिमटा ने जारी किए आदेश

    जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने यहां जारी आदेश में कहा कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान 30 मई सांय 6 बजे तक बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अथवा कार्यकर्ता स्थान छोड़ दें। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाये गये राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता अथवा व्यक्ति जो कि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं।

    30 मई सांय 6 बजे से एक जून अथवा मतदान के संपन्न होने तक इनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया कि कैंपेन अवधि के समाप्त होने के उपरांत बाहर से आने वाले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के इस स्थान पर रूकने से निष्पक्ष और स्वतंत्रत चुनाव में बाधा आ सकती हैं।

    मतदान केन्द्र के 100 मीटर दायरे में फोन के इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध

    जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को ध्वनि विस्तार करने वाले सभी प्रकार के सेल्युलर फोन, कोर्ड लैस फोन, वारयलैस फोन और दूसरे यंत्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत निर्वाचन स्टाफ और पुलिस आफिशियल को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।

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    इसी प्रकार मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अपना बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 मई सांय 6 बजे से 2 जून सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।