हिमाचल में सरकारी जमीन पर राजस्व विभाग का अतिक्रमण, नोटिस के बाद भी नहीं रोका काम; अब DC सोलन ने लिया संज्ञान
परवाणू में नायब तहसीलदार कार्यालय के विस्तार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां नगर परिषद की पार्किंग में बिना अनुमति निर्माण कार्य चल रहा था।

सोलन के परवाणू में किया जा रहा निर्माण।
HighLights
परवाणू में नायब तहसीलदार कार्यालय का अवैध निर्माण।
नगर परिषद की पार्किंग में बिना अनुमति कार्य जारी।
उपायुक्त सोलन ने निर्माण रोकने का दिया आदेश।
संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक बड़ा विवाद हो गया। नगर परिषद परवाणू की पार्किंग में नायब तहसीलदार कार्यालय के विस्तार के लिए चल रहा निर्माण कार्य विवादों में घिर गया। नगर परिषद की आपत्ति और नोटिस के बावजूद काम नहीं रोका गया। मामला सामने आने पर उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने निर्माण कार्य तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की ओर से 14 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि मौजूदा कार्यालय परिसर का विस्तार नगर परिषद की अनुमति के बिना किया जा रहा है। नगर परिषद ने निर्माण रोकने और परिसर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले नगर परिषद हाउस से मंजूरी लेने को कहा था।
इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। नोटिस की प्रतिलिपि उपायुक्त सोलन और एसडीएम (सिविल) कसौली को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थी।
कैंप कार्यालय के लिए दी थी जगह
नगर परिषद अध्यक्ष ठाकुर दास के अनुसार वर्ष 2021 में तहसील कार्यालय नियमित होने के बाद भी इसी स्थान पर कामकाज जारी रहा। उनका कहना है कि यह जगह शुरुआत में सीमित अवधि के लिए कैंप कार्यालय के रूप में दी गई थी, लेकिन अब कार्यालय का विस्तार करते हुए पार्किंग क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद की ओर से निर्माण की कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारी से बातचीत कर निर्माण रुकवाने और मामले को उचित प्रक्रिया के तहत सुलझाने का प्रयास भी किया। अन्य पार्षदों से चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
ऑडिट आपत्ति, 2021 से नहीं वसूला गया किराया
नगर परिषद ने नोटिस में स्थानीय ऑडिट विभाग की आपत्ति का भी हवाला दिया है। ऑडिट में नायब तहसीलदार कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने और उसका मासिक किराया तय कर राजस्व विभाग से वसूलने का मामला उठाया गया था, जो अब तक नहीं वसूला गया है।
2021 से नहीं दिया किराया
नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि हमारे द्वारा नोटिस जारी कर काम रोकने को कह दिया गया है। साथ ही 2021 से अब तक किराया नहीं लेने पर ऑडिट द्वारा हर वर्ष आपत्ति दर्ज करने के बारे में भी सूचित किया गया है। यदि अब भी काम नहीं रुकता तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त का काम रोकने का निर्देश
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और उनकी ओर से कार्य रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में नायब तहसीलदार शकुंतला पटियाल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।