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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी का मामला: आरोपित डॉ. नदीम की जमानत याचिका खारिज, 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

By satish chandanEdited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 29 Aug 2023 07:54 PM (IST)

हिमाचल के ऊना में भगवान शिव और शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अदालत ने मामले में आरोपित डॉ. नदीम की जमानत याचिका खारिज कर ...और पढ़ें

भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपित डॉ. नदीम की जमानत याचिका खारिज। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपित डॉ. नदीम की जमानत याचिका खारिज। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ऊना, संवाद सहयोगी। Una Latest News सोशल मीडिया पर भगवान शिव और शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करने वाले डॉ. नदीम अख्तर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत में इस मामले की सुनवाई छह सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष के वकील योगेश्वर पाठक व गौरव कौशल ने बताया कि पुलिस ने आरोपित डॉक्टर को मंगलवार सुबह अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश होशियार सिंह की अदालत में पेश किया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपित की जमानत यााचिका खारिज कर दी। नगर परिषद मैहतपुर बसदेहडा में नेत्र चिकित्सक डॉ. नदीम ने गत तीन जून को भगवान शिव व शिवलिंग पर सोशल मीडिया में कई अभद्र टिप्पणियां की थीं। इस पर हिंदू संगठन भड़क गए और डॉक्टर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था।

आरोपित को गिरफ्तार करने की मांग

मैहतपुर-बसदेहड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष ऐरी ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर आरोपित को गिरफ्तारी करने की मांग की थी। व्यापार मंडल, हिंदू एकता मंच सहित अन्य धार्मिक संगठनों ने आरोपित डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोलकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था।

अदालत ने दी थी अग्रिम जमानत

इसी कड़ी में आरोपित डॉक्टर अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट चला गया। वहां 16 जून को अदालत ने उसे 26 जून तक अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद 26 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। करीब एक माह बाद अदालत ने 26 जुलाई को आरोपित डॉक्टर की जमानत रद्द कर उसे पहले सात अगस्त और बाद में 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय सुनाया था। अदालत ने डॉ. नदीम की न्यायिक हिरासत दो सितंबर तक बढ़ा दी थी।