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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 02, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jammu News: मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस

    By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Thu, 02 Nov 2023 09:35 AM (IST)

    मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह (Lal Singh money laundering case) की पत्नी कांता अंडोत्रा को ईडी द्वारा आरोपित बनाने के खिलाफ जम्मू ...और पढ़ें

    जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह। फाइल फोटो
    जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह। फाइल फोटो

    HighLights

    1. मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस
    2. सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किया मामला दर्ज
    3. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से आरोपों को खारिज करने की उठाई मांग

    जेएनएफ, जम्मू। (Jammu News) मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा(Kanta Andotra) को ईडी द्वारा आरोपित बनाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने ईडी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 16 नवंबर को अपनी आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

    गौरतलब है कि ईडी ने हाल ही में कठुआ में छापेमार कर लाल सिंह और कांता अंडोत्रा से पूछताछ की थी। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता आरबी एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरमैन हैं।सीबीआइ ने उन पर अज्ञात स्रोत की सूचना पर जिला कठुआ में पब्लिक, सरकारी और वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।

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    सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किया मामला दर्ज

    सीबीआई ने प्राथमिक जांच में बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था जिसका आरोप पत्र भी सीबीआई कोर्ट में दायर हो चुका है। यह आरोप लगाया कि भूमि के तय किए दाम से भी कम दाम पर ट्रस्ट को सरकारी भूमि नियमों को ताक पर रख कर दी गई।

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    याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से आरोपों को खारिज करने की उठाई मांग 

    याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से ट्रस्ट द्वारा खरीदी और तोहफे में मिली भूमि का रिकार्ड जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करने के साथ उन पर लगाए गए मनी लांड्रिंग के आरोपों को खारिज करने की मांग की है।

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    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी के वकील को दिया नोटिस

    उनके अनुसार उन पर लगे आरोप ईडी की जांच के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने ईडी के वकील को नोटिस जारी कर याचिका पर आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिए।

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