Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Reasi News: बिना दस्तावेज के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के मालिकों की अब खैर नहीं, ARTO ने जारी किए कड़े निर्देश

    Updated: Mon, 06 May 2024 03:54 PM (IST)

    Traffic Rule in Reasi पौनी क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। एआरटीओ रियासी तारामणि ने कड़ी कार्रवा ...और पढ़ें

    बिना दस्तावेज के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के मालिकों की अब खैर नहीं (फाइल फोटो)।
    बिना दस्तावेज के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के मालिकों की अब खैर नहीं (फाइल फोटो)।

    संवाद सहयोगी, पौनी (रियाशी)। क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। एआरटीओ रियासी तारामणि शर्मा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बिना दस्तावेज के वाहन चलाने वाले चालकों और उनके मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    एआरटीओ ने कहा कि सवारियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वाहन चालक अपनी मनमर्जी छोड़ दें। जिस वाहन के संपूर्ण दस्तावेज नहीं होंगे, उसका परमिट रद करने के बाद वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

    बिना दस्तावेजों के कुछ वाहनों पर लगाई पाबंदी

    एआरटीओ ने पौनी के बारादरी और तलवाड़ा क्षेत्र में नाका लगाने के बाद सड़क पर चलने वाले कई वाहनों की जांच की। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ वाहन चालकों के चालान भी काटे। उन्होंने बताया कि गत दिनों पौनी क्षेत्र में बिना दस्तावेजों के चलने वाले कुछ वाहनों पर पाबंदी लगाई गई है।

    ये भी पढ़ें: Jammu Kashmir News: सेना ने दो संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच किए जारी, 10 से अधिक लोग हिरासत में

    यातायात नियमों के प्रति भी किया जाएगा जागरुक

    उन्होंने कहा कि जब तक वाहन मालिक और चालक वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज नहीं रखेंगे, तब तक सड़क पर वाहन चलने नहीं देंगे। चालकों को वाहन चलाने संबंधित यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया है।

    खबरें और भी

    प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई

    इसके अलावा प्रेशर हॉर्न बजाने वाले चालक को अपनी गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न बंद करने के लिए कहा गया है। अगर जांच के दौरान किसी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

    ये भी पढ़ें: Mughal Road Reopened : ऐतिहासिक मुगल रोड पर दस दिन बाद यातायात के लिए फिर से बहाल