Jharkhand SIR: ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 2 दिन का मौका; फॉर्म-6/8 के साथ देना होगा Declaration Form
Bokaro News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब नया घोषणा पत्र अनिवार्य होगा, जिसमें माता-पिता या पति/पत्नी और 2003 की एसआईआर सूची में दर्ज रिश्ते ...और पढ़ें

झारखंड में एसआइआर वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
नया घोषणा पत्र फॉर्म-6/फॉर्म-8 के साथ अनिवार्य।
2003 एसआईआर सूची से रिश्तेदार का विवरण दें।
गलत जानकारी पर एक साल की सजा संभव।
जागरण संवाददाता, बोकारो। SIR In Bokaro यदि आपका नाम एसआआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो आपके पास दो दिनों का विशेष मौका है। मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने अथवा दूसरे राज्य से स्थानांतरित होकर मतदाता बनने वाले लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने नया डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया है।
अब फॉर्म-6 अथवा फॉर्म-8 के साथ यह घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। इसमें आवेदक को अपने माता-पिता अथवा अभिभावक तथा विवाहित होने पर पति या पत्नी का विवरण देना होगा। साथ ही यह घोषणा भी करनी होगी कि उसका नाम देश के किसी अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
घोषणा पत्र में ऐसे किसी रिश्तेदार का विवरण भी देना होगा, जिसका नाम पूर्व के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की मतदाता सूची में शामिल रहा हो। इसमें रिश्तेदार का नाम, ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो), विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या व क्रम संख्या भरनी होगी।
गलत जानकारी देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
जानकारी का सत्यापन, नहीं मिलने पर देना होगा प्रमाण
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार यदि घोषणा पत्र में दी गई जानकारी का मिलान पूर्व की मतदाता सूची से नहीं हो पाता है तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) आवेदक को नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद जन्मतिथि, जन्मस्थान अथवा भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
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आयोग ने लोगों से आवेदन करने से पहले मतदाता पोर्टल पर अपना तथा संबंधित रिश्तेदार का नाम जांचने की अपील की है, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
आठ व नौ अगस्त को लगेंगे विशेष शिविर
जिला प्रशासन की ओर से 8 एवं 9 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नए मतदाता अपना नाम जुड़वाने, नाम में संशोधन कराने, स्थानांतरण कराने तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र जमा कर सकेंगे। बीएलओ एवं निर्वाचन कर्मी मौके पर आवेदन स्वीकार करेंगे और लोगों की शंकाओं का समाधान भी करेंगे।
आवेदन के साथ रखें ये दस्तावेज
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)
- परिवार रजिस्टर/परिवार पहचान संबंधी दस्तावेज
- सरकारी फोटो पहचान पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज