झारखंड सिपाही भर्ती 2015: योग्य अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में मिलेगी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 के वंचित अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने ...और पढ़ें

झारखंड सिपाही भर्ती 2015: योग्य अभ्यर्थियों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने सिपाही भर्ती 2015 पर दिया ऐतिहासिक फैसला।
शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी।
झारखंड सरकार को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश।
संवाद सूत्र, कसमार। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 से वंचित अभ्यर्थियों को लगभग एक दशक के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों व पहचान का सत्यापन कर उन्हें अगले चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र प्रदान करे।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 में 7,272 पदों पर बहाली निकाली थी, जिसमें प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए थे। चयन प्रक्रिया में सफल रहने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद दूसरी मेधा सूची जारी नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने लंबा आंदोलन किया।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बोकारो के जितेंद्र कुमार शर्मा व अन्य सहित कुल छह अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अभ्यर्थियों के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, राजीव नंदा, शोएब आलम समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।
