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    झारखंड में पारा शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया आदेश

    Updated: Sat, 09 May 2026 02:27 PM (IST)

    सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति का आदेश दिया है। बोकारो में टीईटी सफल सहायक अध्यापक संघ ने इस ऐतिहासिक फैसले पर आभार व्य ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

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    संवाद सहयोगी, बोकारो। TET सफल सहायक अध्यापक संघ बोकारो की ओर से शुक्रवार को ITI मोड़ के पास एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पारा शिक्षकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के प्रति आभार जाताया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया।

    कार्यक्रम में उपस्थित पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए टेट सफल सहायता अध्यापक संघ के प्रदेश संयोजक सीमांत घोषाल ने कहा कि झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है।

    फैसले में मेरिट लिस्ट के माध्यम से पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आते ही झारखंड के पारा शिक्षक काफी खुश हैं।

    उन्होंने कहा कि पिछले नियमों के तहत नियमितीकरण नीति की कमी और भर्ती प्रक्रियाओं में विसंगतियों को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने माना कि पारा शिक्षकों को गैर पारा उम्मीदवारों के समान परीक्षा मानकों के अधीन नहीं रखा जा सकता है।

    एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय ने पारा शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया से छूट दी है। साथ ही मेरिट आधारित समायोजन प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है।

    मौके पर राज्य के संयोजक सीमांत घोषाल, बोकारो जिला के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार महतो, शैलेश कुमार सिंह, मनोरंजन गोरांई, मेहदी हसन, मिथिलेश कुमार महतो, लीलु बाउरी, चंदन गोस्वामी, रंजीत कुमार साव, लालदेव महतो, दशरथ महतो आदि उपस्थित थे।