यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अब इन दस्तावेजों के बगैर नहीं बन पाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, नगर निगम ने जारी कर दी दस्तावेजों की लिस्ट
नगर निगम ने मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की है। सामान्य मृत्यु और दुर्घटना में मारे जाने पर बनने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र के ...और पढ़ें

HighLights
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रमाणपत्र के लिए एफआइआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी।
- सामान्य अवस्था और दुर्घटना में मारे जाने पर मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग जमा करने होंगे दस्तावेज।
आशीष सिंह, धनबाद। जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करवाना कानूनन अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाणपत्र एक व्यक्ति के लिए सामाजिक, कानूनी और वित्तीय दायित्व का एक अनिवार्य प्रमाण है। दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदकों को संबंधित थाने का एफआइआर और अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया।
मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
नगर निगम ने मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की है। सामान्य मृत्यु और दुर्घटना में मारे जाने पर बनने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग दस्तावेज देने होंगे। हालांकि, दोनों ही सूरत में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दाह संस्कार रसीद एवं प्रमाणपत्र भी अनिवार्य किया गया है।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के सात दिन के अंदर प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया जाएगा। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में आवेदक को एक शपथपत्र भी देना होगा। यदि मृत्यु के 21 दिन बाद आवेदन देते हैं तो नोटरी और एक वर्ष के बाद आवेदन देते हैं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निर्गत शपथपत्र ही मान्य होगा।
सामान्य मृत्यु पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मृतक का पहचान पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- अस्पताल से निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र
- दाह संस्कार का प्रमाणपत्र या कब्रिस्तान की रिपोर्ट अनिवार्य
- आवेदन पत्र, ईमेल समेत
ऑफलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मृतक का पहचान पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- आंगनबाड़ी का अनुशंसा पत्र
- दो पड़ोसी का अनुशंसित आधार मोबाइल नंबर के साथ
- दाह संस्कार का प्रमाणपत्र अनिवार्य
- मृतक का फोटो
- शपथ पत्र (21 दिनों बाद नोटरी व एक वर्ष बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट)
- आवश्यकता होने पर स्थानीय जांच प्रतिवेदन
- आवेदन पत्र
दुर्घटना के कारण मृत्यु में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मृतक का पहचान पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- फर्द बयान या एफआइआर की कापी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- अस्पताल से निगत डेथ सर्टिफिकेट
- शपथ पत्र (21 दिनों बाद नोटरी व एक वर्ष बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट)
- दाह संस्कार का प्रमाणपत्र या कब्रिस्तान की रिपोर्ट अनिवार्य
- आवेदन पत्र, ईमेल समेत
निगम क्षेत्र में आने वाले अस्पताल और संबंधित स्थान पर होने वाली मृत्यु का आवेदन निगम कार्यालय में लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन संबंधित प्रखंड में जमा करना होगा। अस्पताल एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रमाणपत्र के लिए एफआइआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी दस्तावेज है- प्रकाश कुमार, सहायक नगर आयुक्त।
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