रेलवे टिकट बीमा योजना शुरू: 45 पैसे में 10 लाख का कवर, कैशलेस भुगतान पर लाभ
रेलवे ने आरक्षण काउंटर से कैशलेस भुगतान पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। ...और पढ़ें

Railway Ticket Insurance: रेलवे के आरक्षण काउंटर से कैशलेस भुगतान पर टिकट बुक कराने पर बीमा योजना शुरू। (सांकेतिक फोटो)
जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे के आरक्षण काउंटर से कैशलेस भुगतान पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना की मंगलवार से शुरुआत हो गई। इस योजना का लाभ कंफर्म के साथ आरएसी टिकट धारकों को भी मिलेगा।
साथ ही आंशिक रूप से कंफर्म यानी ऐसे टिकट जिनमें एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले कुछ यात्री का टिकट कंफर्म तो कुछ का आरएसी या वेटिंग रह जाता है, उन्हें भी बीमा कवरेज मिलेगा। बच्चों के लिए बिना सीट यानी एनओएसबी वाले टिकट पर बीमा का लाभ नहीं मिल सकेगा।
आरक्षित टिकट का आरक्षण भरने के दौरान यात्री को बताना होगा या बीमा का लाभ लेंगे या नहीं। इसके लिए आरक्षण फार्म में विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। बीमा का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से मोबाइल नंबर देना होगा।
टिकट के साथ बीमा के प्रीमियम का 45 पैसा डिजिटल माध्यम से चुकाना होगा। इसके लिए क्रेडिट-डेबिट कार्ड, यूपीआइ या क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं। प्रीमियम चुकाते ही मोबाइल नंबर पर बीमा का विवरण आएगा।
यात्रियों में दिखी उत्सुकता, पहले दिन धनबाद में लगभग 150 यात्रियों ने ली सुविधा
बीमा योजना का लाभ पहले दिन धनबाद स्टेशन के आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराने वाले लगभग 150 यात्रियों ने कैशलेस भुगतान कर इसका लाभ लिया।
बीमा को लेकर यात्रियों में खासी उत्सुकता दिखी। पीआरएस कर्मचारियों ने उनका मार्गदर्शन किया। यह भी बताया कि सभी श्रेणियों में बीमा समान रूप से लागू है। किसी यात्री पर बाध्यता नहीं है बल्कि पूरी तरह वैकल्पिक है।
कुछ ट्रेनों में टिकट बुक होने पर भी नहीं मिली सुविधा
कुछ ट्रेनों में टिकट बुक कराने पर भी यात्रियों को बीमा का लाभ नहीं मिल सका। ऐसी भी शिकायत मिली कि एक ही ट्रेन की टिकट बुकिंग अलग-अलग काउंटर से कराने पर कहीं बीमा का लाभ मिला तो कहीं नहीं मिला। रेलवे की ओर से यात्रियों से मिली शिकायतों का फीडबैक संबंधित अधिकारी को दिया गया।
बीमा योजना के प्रमुख लाभ व कवरेज
- मृत्यु होने पर 100 प्रतिशत बीमा की राशि यानी 10 लाख रुपये
- स्थाई पूर्ण दिव्यांगता पर 100 प्रतिशत बीमा की राशि यानी 10 लाख रुपये
- स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर अधिकतम 75 प्रतिशत बीमा राशि यानी 7.5 लाख रुपये
- अस्पताल खर्च के रूप में दो लाख तक
- पार्थिक शरीर परिवहन के लिए एकमुश्त 10,000
योजना की विशेषता
- यात्री पर बाध्यता नहीं, पूरी तरह वैकल्पिक
- यात्रा की पूरी अवधि मूल स्टेशन से गंतव्य तक
- ट्रेन पर सवार होने और उतरने के दौरान होने दुर्घटना में भी
- सभी यात्रा श्रेणियों में समान रूप से लागू
- ट्रेन के मार्ग परिवर्तन होने पर भी मान्य
- यात्री के विकल्प योजना के तहत ट्रेन के चयन पर भी
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