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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    क्या है कोटपा अधिनियम? जिसको लेकर नवरात्र व दुर्गा पूजा पर प्रशासन हुआ सख्त, तंबाकू सेवन पर लगेगा जुर्माना

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 15 Oct 2023 11:06 AM (IST)

    Dhanbad News नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कड़ाई से कोटपा अधिनियम का पालन कराएंगे। कोटपा अ ...और पढ़ें

    क्या है कोटपा अधिनियम? जिसको लेकर नवरात्र व दुर्गा पूजा पर प्रशासन हुआ सख्त, तंबाकू सेवन पर लगेगा जुर्माना
    क्या है कोटपा अधिनियम? जिसको लेकर नवरात्र व दुर्गा पूजा पर प्रशासन हुआ सख्त, तंबाकू सेवन पर लगेगा जुर्माना

    HighLights

    1. पूजा पंडालों के आसपास तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध, कोटपा अधिनियम लागू
    2. विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे इससे संबंधित पोस्टर -बैनर

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नवरात्र के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। दुर्गा पूजा पंडाल और मेले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कड़ाई से कोटपा अधिनियम का पालन करेंगे। इन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

    तंबाकू का सेवन जैसे सिगरेट, गुटका, बीड़ी आदि उत्पादन का सार्वजनिक सेवन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जगह-जगह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम उड़न दस्ते के साथ मौजूद रहेगी।

    क्या है कोटपा अधिनियम?

    तंबाकू का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लग सकता है। सिविल सर्जन डॉ. चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि धनबाद में कोटपा अधिनियम लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद बेचना और उसका सेवन करना दोनों अपराध की श्रेणी में है।

    इसके लिए जिला स्तरीय टीम और प्रखंड स्तरीय टीम गठित की गई है। जिला स्तरीय टीम किसी भी स्थान पर जाकर आवश्यक छापेमारी कर सकती है। वहीं, प्रखंड स्तरीय टीम को उनके प्रखंड में निरीक्षण करने को कहा गया है।

    जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे बैनर-पोस्टर

    सिविल सर्जन ने बताया कि कोटपा अधिनियम के प्रति जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह-जगह बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे। यह बैनर पोस्टर पूजा पंडाल के आसपास होंगे।

    उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन से जहां कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं यह सामाजिक बुराई भी है। उन्होंने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के अंदर तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं।

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    तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले चेतावनी का बोर्ड दुकान में लगाना जरूरी है। सरकारी और निजी दफ्तर में भी किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद का सेवन अपराध है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होना जरूरी है।

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