झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य
झारखंड सरकार ने राशन कार्ड डेटाबेस को अपडेट करने और पारदर्शिता लाने के लिए नया निर्देश जारी किया है। ...और पढ़ें

राशन कार्ड सत्यापन के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य। (प्रतीकात्मक फोटो)
संवाद सहयोगी, बिरनी (गिरिडीह)। झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारकों का डेटाबेस अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।
बिरनी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जारी किया निर्देश
झारखंड सरकार के दिशा-निर्देश के तहत बिरनी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी बबलू कुमार ने प्रखंड के सभी डीलरों व कार्डधारियों को बताया है कि नए अब राशन कार्ड में परिवार के किसी एक सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दर्ज करना अनिवार्य होगा।
बिन डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सत्यापन अधूरा
बिना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के राशन कार्ड का सत्यापन पूरा नहीं माना जाएगा।यह प्रक्रिया ई-पाश मशीन और विभाग के मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। राशन देते समय ही परिवार के सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र स्कैन कर सिस्टम में अपलोड डीलर करेंगे।
इस कदम का उद्देश्य राशन कार्ड के डेटाबेस को अपडेट करना और फर्जी कार्डों पर रोक लगाना है। इससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सही तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
सत्यापन नहीं तो राशन मिलने में होगी दिक्कत
जिन राशन कार्डों में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दर्ज नहीं होगा, उन्हें अपूर्ण माना जाएगा और आगे चलकर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।इस लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अंचल कार्यालय से परिवार के किसी एक सदस्य का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाकर डीलर को उपलब्ध कराएं।
खबरें और भी
साथ ही कार्डधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-पाश मशीन पर अंगूठा लगाकर और जाति प्रमाण पत्र अपडेट कराकर अपना राशन लें, ताकि डेटा समय पर अपडेट हो सके।