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    हजारीबाग में मैरेज हॉल-होटलों के लिए प्रशासन के सख्त नियम, रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह से रोक

    Updated: Wed, 20 May 2026 02:19 PM (IST)

    हजारीबाग में मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटलों के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Generated Image)

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    जागरण संवाददाता, हजारीबाग। सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर आदित्य पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

    एसडीओ ने स्पष्ट किया कि सभी मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के लिए नगर निगम में निबंधन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे अथवा तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

    नियमों के उल्लंघन पर संबंधित उपकरणों को तत्काल जब्त किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी प्रतिष्ठानों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दिया गया है।

    साथ ही परिसर में स्थापित अग्निशमन उपकरणों को अद्यतन एवं चालू हालत में रखने, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठानों को परिसर के भीतर ही पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

    कार्यक्रमों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग बनाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमावली को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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    इसके तहत सभी प्रतिष्ठानों में चार रंगों के डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। इनमें हरा डस्टबिन गीले कचरे, नीला सूखे कचरे, काला खतरनाक घरेलू कचरे तथा पीला जैव-चिकित्सीय कचरे के लिए निर्धारित किया गया है। बड़े कचरा उत्पादक प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे के निष्पादन की व्यवस्था करनी होगी।

    इसके अलावा महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। एसडीओ ने कहा कि सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले मैरेज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सील किया जाएगा।