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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand Crime: गर्भवती पत्नी और बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा, फैसला सुनते ही फफक-फफककर रोने लगा निर्दयी

    By arvind ranaEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Mon, 04 Sep 2023 08:15 PM (IST)

    हजारीबाग जिला जज ने सोमवार को अपनी पत्नी और मासूम बेटी की निर्दयतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। चौपारण थाना क्षेत्र के देहर न ...और पढ़ें

    Hazaribagh Crime News: गर्भवती पत्नी व डेढ़ साल की बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा।
    Hazaribagh Crime News: गर्भवती पत्नी व डेढ़ साल की बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा।

    HighLights

    1. गर्भवती पत्नी व डेढ़ साल की बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा।
    2. पत्नी बन रही थी अवैध संबंध में बाधक, घर से बाहर ले जाकर मार डाला।
    3. हत्याकांड को जघन्य बताते हुए जिला जज की अदालत ने सुनाई सजा।

    संवाद सहयोगी, हजारीबाग। Hazaribagh Crime News: जिला जज एम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को डेढ़ वर्षीय बेटी और गर्भवती पत्नी के हत्यारे आनंद दांगी को फांसी की सजा सुनाई है। जिला जज ने इसके अलावा आईपीसी की धारा 315 के तहत 10 साल की सजा अलग से तय की है।

    मामला चौपारण थाना क्षेत्र के देहर नवा गांव का है। 12 मार्च 2018 की रात करीब एक बजे आनंद दांगी ने पत्नी को घर से बाहर बुलाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या से भी गुस्सा शांत न होने पर उसने घर में सो रही डेढ़ वर्षीया बेटी को भी कुएं में फेंक दिया।

    आठ महीने की गर्भवती थी अंगिरा

    पत्नी अंगिरा कुमारी चतरा जिला के पत्थलगड़ा चौथा गांव की निवासी थी। 2000 में उसकी शादी हुई थी और घटना के समय वह आठ माह की गर्भवती थी।

    कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस हत्याकांड को जघन्य करार देते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनते ही आनंद दांगी रो पड़ा। मृतका के पिता ने कोर्ट को दंडवत प्रणाम करते हुए उचित न्याय मिलने की बात कही।

    अवैध संबंध के कारण की थी हत्या

    पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा है। आनंद दांगी किसी महिला से अवैध संबंध था, जिसमें पत्नी अंगिरा कुमारी बाधा बन रही थी। साजिश के तहत आनंद ने घटना को अंजाम दिया था।

    कुएं में मिला था शव

    मामले में चौपारण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मृतका अंगिरा शव कुएं में और उसके बगल वाले एक अन्य कुएं में बेटी का शव मिला था। मायके वालों ने सास और ससुर को भी हत्या का आरोपी बनाया था।

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    केस में कुल आठ गवाह और पांच प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। इसमें हत्या में प्रयुक्त कुदाल और अन्य सामान बरामद किए गए थे। चौपारण थाना कांड के मुताबिक 12 मार्च 18 की रात पत्नी को बाहर ले जाकर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या की गई थी और शव को कुएं में फेंक दिया था।