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डीडी बार हत्याकांड: नीरज सिंह को अदालत से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज; अब हाईकोर्ट जाएगा बचाव पक्ष

By Manoj SinghEdited By: Mansi Kumari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:53 PM (IST)

जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत डीडी बार हत्याकांड में आरोपी नीरज सिंह की जमानत याचिका एडीजे-2 अदालत ने खारिज कर दी है। अब बचाव पक्ष ने नीरज सिंह की जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

डीडी बार हत्याकांड में नीरज सिंह की जमानत याचिका खारिज। जागरण

डीडी बार हत्याकांड में नीरज सिंह की जमानत याचिका खारिज। जागरण

HighLights

  1. डीडी बार हत्याकांड में नीरज सिंह की जमानत याचिका खारिज।

  2. एडीजे-2 अदालत ने 21 अगस्त 2026 को सुनाया फैसला।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत डीडी बार हत्याकांड मामले में आरोपित व जेल में बंद नीरज सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। एडीजे-2 अपर सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को नीरज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा ने जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत के आदेश के बाद अब बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है।

डीडी बार हत्याकांड से जुड़े मामले में नीरज सिंह की जमानत याचिका पर अदालत में 28 जुलाई 2026 से सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जमानत के पक्ष में दलीलें रखी गईं, जबकि मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी बिंदुओं पर अदालत ने विचार किया।

सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने 21 अगस्त 2026 को अपना आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा ने बताया कि अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने और उसे पूरी तरह पढ़ने-समझने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह की जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी।

अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में आरोपित नीरज सिंह को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल सकी है। बचाव पक्ष की अगली उम्मीद हाई कोर्ट से जुड़ी है।

मामले में आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अब उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल होने के बाद आगे बढ़ेगी। फिलहाल निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले में अगली कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। अधिवक्ता प्रकाश कुमार झा ने कहा कि न्यायालय के आदेश को पढ़ने और समझने के बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी।