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    8 वर्षीय मासूम की जान लेने के लिए बैटरी का मसाला खिलाया, गुवाहाटी के 5 लोगों पर जमशेदपुर में FIR

    Updated: Mon, 11 May 2026 12:14 PM (IST)

    जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक आठ वर्षीय बच्चे को कथित तौर पर बैटरी के अंदर का मसाला खिला दिया गया। ...और पढ़ें

    जमशेदपुर में बच्चे को बैटरी का मसाला खिलाने का सनसनीखेज मामला। (विजुअल: एआई जेनरेटेड)

    जमशेदपुर में बच्चे को बैटरी का मसाला खिलाने का सनसनीखेज मामला। (विजुअल: एआई जेनरेटेड)

    HighLights

    1. आठ वर्षीय बच्चे को बैटरी का मसाला खिलाया गया।

    2. बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    3. एक साल बाद बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में अजीबो-गरीब घटना सामने आई है जहां आठ साल के एक बच्चे को उसकी जान लेने के लिए बैटरी (सेल) के अंदर का मसाला खिला दिया गया है।

    गंभीर होने पर उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां कुछ दिन इलाजरत होने के बाद वह स्वास्थ्य हुआ। यह घटना एक साल पहले 19 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 के बीच की है।

    एक साल बाद मामला बिष्टुपुर थाना तक पहुंचा। इस मामले में कदमा भाटिया बस्ती निवासी अनिता देवी की शिकायत पर ममता राय, राजेश कुमार राय, मिथुन ठाकुर, कविता दास राय और आर्यन गुप्ता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    सभी आरोपित गुवाहाटी के रहने वाले

    सभी आरोपित गुवाहाटी के रहने वाले है। वहीं शिकायत करने वाली महिला मूल रूप से सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर, सातबहनी धीरज गंज की रहने वाली हैं। निजी दुश्मनी में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र तुलसी भवन के पास की है।

    मामला एक साल पुराना है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना निजी मामले से जुड़ा हुआ है।

    -आलोक दुबे, थाना प्रभारी, बिष्टुपुर

    साकची हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास

    साकची में कुंदन साहू की हत्या के मामले में जमशेदपुर अदालत ने मामले के मुख्य आरोपित विशाल पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    इस घटना के एक अन्य आरोपी राकी सिंह का मामला अदालत में चल रहा है। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयांडीह बाबूडीह के रहने वाले कुंदन ठाकुर की हत्या 27 मार्च साल 2018 को साकची में कर दी गई थी।

    इस मामले में कुंदन ठाकुर के पिता योगेश्वर ठाकुर के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केस का अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद मंडल को सौंपी गई थी। हत्या मामले में विशाल पाल और उसके साथी राकी सिंह के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की गई। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।