Tata Motors में 29 मई से 4 जून तक रहेगा क्लोजर और अवकाश, प्रबंधन ने जारी की गाइडलाइंस, देखें शेड्यूल
टाटा मोटर्स जमशेदपुर ने 29 मई से 4 जून तक सात दिनों के लिए कामकाज बंद रखने की घोषणा की है। इसमें तीन दिन कंपल्सरी ऑफ और तीन दिन ब्लॉक क्लोजर शामिल है, ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
टाटा मोटर्स जमशेदपुर में 7 दिन का क्लोजर।
29 मई से 4 जून तक रहेगा कामकाज बंद।
तीन दिन कंपल्सरी ऑफ, तीन दिन ब्लॉक क्लोजर।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। लौहनगरी जमशेदपुर की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने मौजूदा व्यावसायिक आवश्यकताओं और बाजार की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया है। कंपनी ने आगामी दिनों में लगातार सात दिनों तक कामकाज बंद रखने की घोषणा की है।
इसके तहत सभी डिवीजनों और विभागों (सामान्य कार्यालयों सहित) में तीन दिनों का कंपलसरी ऑफ (प्रतिपूरक अवकाश) और तीन दिनों का ब्लॉक क्लोजर लागू किया जाएगा।
बीच में एक दिन साप्ताहिक अवकाश (रविवार) होने के कारण कंपनी आगामी 29 मई से लेकर 4 जून तक पूरी तरह बंद रहेगी। इस संबंध में बुधवार को कंपनी प्रबंधन की ओर से दो अलग-अलग आधिकारिक सर्कुलर (अधिसूचना) जारी किए गए हैं।
पहले सर्कुलर में 3 दिनों के कंपलसरी ऑफ की घोषणा
कंपनी द्वारा जारी पहली अधिसूचना के अनुसार, कर्मचारियों को पूर्व में साप्ताहिक अवकाश के दिनों में काम करने के बदले यह प्रतिपूरक अवकाश दिया जा रहा है। इसमें बीते 15 मार्च (रविवार) को काम कराने के एवज में 29 मई को, 29 मार्च (रविवार) के बदले 30 मई को और 19 अप्रैल (रविवार) को काम कराने के एवज में 1 जून को कंपलसरी ऑफ घोषित किया गया है।
31 मई को रविवार होने के कारण सामान्य साप्ताहिक अवकाश रहेगा। हालांकि, फाउंड्री डिवीजन में 29 और 30 मई को सामान्य रूप से कामकाज होगा, क्योंकि उनके लिए यह अवकाश देय नहीं है।
प्रबंधन ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी 29 या 30 मई को ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे, वे अपना प्रतिपूरक अवकाश 31 मई तक ले लें। वहीं, 1 जून को काम करने वाले कर्मचारियों को 30 जून तक अपना अवकाश लेना होगा।
दूसरे सर्कुलर में 2 से 4 जून तक ब्लॉक क्लोजर का आदेश
कंपनी की ओर से जारी दूसरे सर्कुलर में कहा गया है कि प्रबंधन और यूनियन के बीच बीते 19 मार्च को हुए समझौते के प्रावधानों के तहत प्लांट में 2 जून से 4 जून तक तीन दिनों का ब्लॉक क्लोजर लागू रहेगा। इस ब्लॉक क्लोजर का असर कर्मचारियों के वेतन और छुट्टियों पर भी पड़ेगा।
नियमानुसार, प्रभावित कर्मचारियों को इस क्लोजर अवधि के 50 प्रतिशत दिनों के लिए अपनी पीएल (प्रिविलेज लीव) या सीएल (कैजुअल लीव) का उपयोग करना होगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत अवधि के लिए कंपनी द्वारा उन्हें सामान्य वेतन दिया जाएगा।