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पाकुड़ में होल्डिंग टैक्स पर पाएं बंपर छूट, 30 जून तक करें भुगतान; बकायेदारों पर लगेगा जुर्माना

Published: Thu, 11 Jun 2026 04:53 PM (IST)

पाकुड़ नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5% छूट की ...और पढ़ें

पाकुड़ में होल्डिंग टैक्स पर पाएं बंपर छूट, 30 जून तक करें भुगतान (AI Generated Image)

पाकुड़ में होल्डिंग टैक्स पर पाएं बंपर छूट, 30 जून तक करें भुगतान (AI Generated Image)

HighLights

  1. 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 5% छूट।

  2. महिला, वरिष्ठ नागरिक, ऑनलाइन भुगतान पर अतिरिक्त छूट उपलब्ध।

  3. बकायादारों पर 12% वार्षिक जुर्माना लगेगा, कार्रवाई होगी।

संवाद सहयोगी, पाकुड़। नगर परिषद क्षेत्र के होल्डिंग धारकों के लिए राहत भरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक होल्डिंग पर यह छूट लागू होगी।

उन्होंने बताया कि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर एवं भूतपूर्व सैनिक होल्डिंग धारकों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, नगर परिषद कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में स्वयं कर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने वाले करदाताओं को पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टैक्स अब तक जमा नहीं करने वाले धारकों को नोटिस जारी किया जा चुका है। ऐसे सभी बकायेदारों को बकाया कर राशि के साथ प्रति माह एक प्रतिशत की दर से वार्षिक 12 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

उन्होंने करदाताओं से निर्धारित अवधि के भीतर कर भुगतान करने की अपील करते हुए कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने सभी होल्डिंग धारकों से समय पर कर जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है।

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