पलामू में आधी रात NH पर प्रशासन का शिकंजा, 240 सीएफटी बालू के साथ दो ट्रैक्टर किए जब्त
पलामू में प्रशासन ने आधी रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 सीएफटी अवैध बालू लदे दो ट्रैक्टर जब्त किए। चालक वैध चालान प्रस्तुत नहीं ...और पढ़ें

पलामू में आधी रात दो बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। जागरण
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पलामू में आधी रात दो बालू लदे ट्रैक्टर जब्त।
चालक वैध खनन या परिवहन चालान नहीं दिखा सके।
संवाद सूत्र, पड़वा (पलामू)। पलामू में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने आधी रात बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर 240 सीएफटी बालू लदे दो ट्रैक्टर जब्त किए। जांच के दौरान चालक खनन या परिवहन से संबंधित कोई वैध चालान प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों वाहनों को पंडवा थाना में सुरक्षित रखकर जिला खनन पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेज दिया गया है।
मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 2 अगस्त की रात क्षेत्र भ्रमण के दौरान डालटनगंज-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडवा बाजार के समीप लाल रंग के दो महिंद्रा ट्रैक्टर पकड़े। दोनों ट्रॉलियों में करीब 120-120 सीएफटी, यानी कुल लगभग 240 सीएफटी बालू लदा था।
दस्तावेजों की जांच में चालक वैध ट्रांसपोर्टेशन या माइनिंग चालान नहीं दिखा सके, जिसके बाद वाहनों को अवैध बालू परिवहन के संदेह में जब्त कर लिया गया।
सरकारी अभिलेखों के अनुसार कार्रवाई रात 12:25 बजे से 12:35 बजे के बीच की गई। जब्त वाहनों में महिंद्रा बी-275 डीआई मॉडल के ट्रैक्टर शामिल हैं। इनमें से एक ट्रैक्टर का पंजीयन संख्या जेएच 03 एवी 5127 है। दस्तावेजों की मांग किए जाने पर चालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
कार्रवाई के बाद दोनों ट्रैक्टरों को पंडवा थाना में सुरक्षित रखा गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जब्ती की विस्तृत रिपोर्ट जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को भेजते हुए खनिज एवं खान से जुड़े प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। प्रतिवेदन के साथ जब्ती सूची और संबंधित अभिलेख भी संलग्न किए गए हैं।
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जब्ती सूची के अनुसार पूरी कार्रवाई स्थानीय स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में संपन्न हुई। अभिलेखों में वाहनों का मॉडल, इंजन और चेसिस नंबर, जब्ती का समय, स्थान तथा जब्त बालू की मात्रा का उल्लेख किया गया है।
पलामू में अवैध बालू खनन और परिवहन लंबे समय से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में आधी रात हुई यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि बिना वैध दस्तावेज खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित लोगों पर जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की संभावना है।